चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने झज्जर के बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स की शैक्षणिक योग्यता के मामले में भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश विधानसभा चुनाव लड़ते वक्त कुलदीप वत्स पर अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत हलफनामा दायर करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
हरियाणा विधानसभा की सदस्यता अयोग्य ठहराने की मांग: इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पूर्व विधायक नरेश कुमार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं. याचिकाकर्ता ने याचिका में बादली विधायक कुलदीप वत्स को हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने और उनसे ब्याज सहित सभी आर्थिक और आर्थिक लाभ वसूलने के निर्देश देने की मांग की है.
शैक्षणिक योग्यता के मामले में नोटिस: याचिकाकर्ता के मुताबिक वत्स ने विधानसभा के आम चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में जानबूझकर अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है. याचिका के मुताबिक, 2014 के विधानसभा चुनावों में कुलदीप वत्स ने अपनी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झज्जर से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बताया था. जोकि 1992 में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी से संबद्ध था. जबकि साल 2019 में उन्होंने फिर से उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और अपने हलफनामे में जो शैक्षिक योग्यता के शीर्षक के तहत जानकारी दी, उसमें साल 1992 में हरियाणा बोर्ड से मैट्रिक पास की थी.