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Congress MLA Educational Qualification: कांग्रेस के विधायक से जुड़े किस मामले में हाई कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को जारी किया नोटिस?

Congress MLA Educational Qualification पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से झज्जर के बादली से कांग्रेस विधायक की शैक्षणिक योग्यता मामले में जवाब मांगा है. (Congress MLA Kuldeep Vats Educational Punjab and Haryana High Court)

Congress MLA Educational Qualification  Punjab and Haryana High Court Election Commission of India
हरियाणा कांग्रेस विधायक से जुड़े मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया.
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Oct 12, 2023, 2:21 PM IST

Updated : Oct 12, 2023, 4:42 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने झज्जर के बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स की शैक्षणिक योग्यता के मामले में भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश विधानसभा चुनाव लड़ते वक्त कुलदीप वत्स पर अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत हलफनामा दायर करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

हरियाणा विधानसभा की सदस्यता अयोग्य ठहराने की मांग: इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पूर्व विधायक नरेश कुमार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं. याचिकाकर्ता ने याचिका में बादली विधायक कुलदीप वत्स को हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने और उनसे ब्याज सहित सभी आर्थिक और आर्थिक लाभ वसूलने के निर्देश देने की मांग की है.

ये भी पढ़ें: ACB Arrested IAS Jaiveer Arya: 3 लाख रिश्वत लेते हुए हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी IAS जयवीर आर्य गिरफ्तार, रडार पर कई अधिकारी

शैक्षणिक योग्यता के मामले में नोटिस: याचिकाकर्ता के मुताबिक वत्स ने विधानसभा के आम चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में जानबूझकर अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है. याचिका के मुताबिक, 2014 के विधानसभा चुनावों में कुलदीप वत्स ने अपनी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झज्जर से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बताया था. जोकि 1992 में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी से संबद्ध था. जबकि साल 2019 में उन्होंने फिर से उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और अपने हलफनामे में जो शैक्षिक योग्यता के शीर्षक के तहत जानकारी दी, उसमें साल 1992 में हरियाणा बोर्ड से मैट्रिक पास की थी.

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चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने झज्जर के बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स की शैक्षणिक योग्यता के मामले में भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश विधानसभा चुनाव लड़ते वक्त कुलदीप वत्स पर अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत हलफनामा दायर करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

हरियाणा विधानसभा की सदस्यता अयोग्य ठहराने की मांग: इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पूर्व विधायक नरेश कुमार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं. याचिकाकर्ता ने याचिका में बादली विधायक कुलदीप वत्स को हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने और उनसे ब्याज सहित सभी आर्थिक और आर्थिक लाभ वसूलने के निर्देश देने की मांग की है.

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शैक्षणिक योग्यता के मामले में नोटिस: याचिकाकर्ता के मुताबिक वत्स ने विधानसभा के आम चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में जानबूझकर अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है. याचिका के मुताबिक, 2014 के विधानसभा चुनावों में कुलदीप वत्स ने अपनी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झज्जर से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बताया था. जोकि 1992 में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी से संबद्ध था. जबकि साल 2019 में उन्होंने फिर से उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और अपने हलफनामे में जो शैक्षिक योग्यता के शीर्षक के तहत जानकारी दी, उसमें साल 1992 में हरियाणा बोर्ड से मैट्रिक पास की थी.

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Last Updated : Oct 12, 2023, 4:42 PM IST
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