चंडीगढ़: कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है. विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है. बता दें, प्रदीप चौधरी को नालागढ़ कोर्ट (हिमाचल प्रदेश) की तरफ से तीन साल की सजा सुनाई गई थी.
कोर्ट के आदेशों और विधानसभा के नियमों के अनुसार प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता को रद्द किया गया है. विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि अब कालका विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया है. उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जैसे ही किसी विधायक को सजा होती है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है.
क्यों हुई प्रदीप चौधरी सदस्यता रद्द?
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में हरियाणा के कालका से विधायक प्रदीप चौधरी को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है. विधायक समेत 15 लोगों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की जेल की सजा और 85-85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
नालागढ़ की निचली अदालत ने साल 2011 के मामले में इन्हें दोषी करार दिया है. पूरा मामला एक युवक की मौत के बाद बद्दी चौक पर जाम लगाने और सरकारी काम में बाधा उतपन्न करने से जुड़ा है.
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