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SC में 4 नए जजों की नियुक्ति, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी भी शामिल

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Published : Sep 19, 2019, 1:16 AM IST

Updated : Sep 19, 2019, 7:38 AM IST

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चार नए जजों की नियुक्ति की गई है. जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी भी शामिल हैं. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या 31 से बढ़कर 34 हो गई है.

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त

चंडीगढ़/दिल्लीः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में चार नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है. नए जजों की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है. नए जजों में हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हृषिकेश रॉय शामिल हैं.

  • Haryana High Court Chief Justice Krishna Murari, Himachal High Court Chief Justice V. Ramasubramanian, Rajasthan High Court Chief Justice S Ravindra Bhat and Kerala High Court Chief Justice Hrishikesh Roy, have been appointed judges in Supreme Court. pic.twitter.com/dSWWTnxsoN

    — ANI (@ANI) September 18, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

31 से बढ़कर 34 हुई संख्या
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 थी. केंद्र सरकार ने हाल में बढ़ाकर 34 कर दी थी, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राम सुब्रमण्यन, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्ण मुरारी, राजस्थान हाई कोर्ट के आर रविंद्र भट्ट और केरल हाई कोर्ट से हृषिकेश रॉय के नाम की सिफारिश सरकार को भेजी थी. सरकार ने इन नामों को मंजूर कर लिया था, जिसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है.

ये भी पढ़ेंः नायब तहसीलदार पेपर लीक कांड: दोषी प्रधानाचार्य ने दोबारा संभाला पद, जेल जाने पर भी नहीं हुई कार्रवाई

दोनों सदनों से पारित हुआ था विधेयक
सितंबर महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 करने के विधेयक पर हस्ताक्षर किया था. राष्ट्रपति कोविंद के हस्ताक्षर के बाद इस संबंध में 12 अगस्त को राजपत्र भी जारी कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 10 फीसद बढ़ाए जाने का विधेयक संसद ने पिछले दिनों पारित कर दिया था.

इस विधेयक में चूंकि जजों की बढ़ी हुई संख्या के मुताबिक सरकारी खजाने से धन आवंटित कराना भी था, इस कारण वित्त विधेयक के रूप में भी संसद की दोनों सदनों से पारित भी करवाना पड़ा. दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था.

ये भी पढ़ेंः चंडीगढ़ में 20 सितंबर को नॉर्दन जोनल काउंसिल की बैठक, अमित शाह करेंगे अध्यक्षता

चंडीगढ़/दिल्लीः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में चार नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है. नए जजों की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है. नए जजों में हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हृषिकेश रॉय शामिल हैं.

  • Haryana High Court Chief Justice Krishna Murari, Himachal High Court Chief Justice V. Ramasubramanian, Rajasthan High Court Chief Justice S Ravindra Bhat and Kerala High Court Chief Justice Hrishikesh Roy, have been appointed judges in Supreme Court. pic.twitter.com/dSWWTnxsoN

    — ANI (@ANI) September 18, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

31 से बढ़कर 34 हुई संख्या
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 थी. केंद्र सरकार ने हाल में बढ़ाकर 34 कर दी थी, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राम सुब्रमण्यन, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्ण मुरारी, राजस्थान हाई कोर्ट के आर रविंद्र भट्ट और केरल हाई कोर्ट से हृषिकेश रॉय के नाम की सिफारिश सरकार को भेजी थी. सरकार ने इन नामों को मंजूर कर लिया था, जिसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है.

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दोनों सदनों से पारित हुआ था विधेयक
सितंबर महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 करने के विधेयक पर हस्ताक्षर किया था. राष्ट्रपति कोविंद के हस्ताक्षर के बाद इस संबंध में 12 अगस्त को राजपत्र भी जारी कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 10 फीसद बढ़ाए जाने का विधेयक संसद ने पिछले दिनों पारित कर दिया था.

इस विधेयक में चूंकि जजों की बढ़ी हुई संख्या के मुताबिक सरकारी खजाने से धन आवंटित कराना भी था, इस कारण वित्त विधेयक के रूप में भी संसद की दोनों सदनों से पारित भी करवाना पड़ा. दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था.

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chief justice krishan murari supreme court


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Last Updated : Sep 19, 2019, 7:38 AM IST
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