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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, दिए जरूरी दिशा-निर्देश

मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता, चुनावी खर्चे और मीडिया में विज्ञापन के प्रकाशन से संबंधित भारत निवार्चन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. बैठक में चुनाव आयोग द्वारा 24 विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकरी बनाया गया है, जो चुनाव में चुनावी खर्चे पर निगरानी रखेंगे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
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Published : Sep 25, 2019, 12:08 AM IST

चंडीगढ़ः हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने आज राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्हें आदर्श आचार संहिता, चुनावी खर्चे और मीडिया में विज्ञापन के प्रकाशन से संबंधित भारत निवार्चन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. बैठक में उन्होंने कहा कि आयोग ने 24 विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकरी बनाया है, जो चुनाव में चुनावी खर्चे पर निगरानी रखेंगे.

इतनी राशि का कर सकते हैं इस्तेमाल
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रुपये की राशि अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकता है. इसके लिए उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से पूर्व अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव से संबं‌धित हर प्रकार का खर्च इसी बैंक खाते से करना होगा. उम्मीदवार 10 हजार रुपये तक का खर्च नगद कर सकता है, इससे अधिक खर्च केवल चेक से ही करना होगा.

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आयकर विभाग की विशेष नजर
उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि आयोग के निर्देशानुसार यदि बैंकों में 10 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी होती है तो उसकी सूचना तुरंत आयकर विभाग को दी जाएगी और आयकर विभाग इस तरह की नकद लेने देन पर कार्रवाई करेगा. इसके अलावा, अगर एक लाख रुपये से अधिक का लेनदेन या एक खाते से दूसरे खाते में इतनी धनराशि भेजी जाती है और ऐसा लेन देन संदिग्ध लगता है तो उसकी सूचना भी आयकर विभाग को तुरंत दी जाएगी. इसके साथ ही, सहकारी बैंकों के लेन देन पर भी विशेष नजर रखी जाएगी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक.

प्रचार से पहले सावधान!
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से प्रचार सामग्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा सोशल मीडिया में प्रकाशित करने से पहले उसकी मंजूरी राज्य एवं जिला स्तर पर गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिरिंग कमेटी (एम.सी.एम.सी) से लेनी आवश्यक है. इसके अलावा, मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले यदि किसी राजनैतिक दल और उम्मीदवारों की ओर से कोई विज्ञापन या प्रचार सामग्री समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जानी है तो उसकी उसकी स्वीकृति भी एम.सी.एम.सी से लेनी आवश्यक है.

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चंडीगढ़ः हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने आज राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्हें आदर्श आचार संहिता, चुनावी खर्चे और मीडिया में विज्ञापन के प्रकाशन से संबंधित भारत निवार्चन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. बैठक में उन्होंने कहा कि आयोग ने 24 विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकरी बनाया है, जो चुनाव में चुनावी खर्चे पर निगरानी रखेंगे.

इतनी राशि का कर सकते हैं इस्तेमाल
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रुपये की राशि अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकता है. इसके लिए उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से पूर्व अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव से संबं‌धित हर प्रकार का खर्च इसी बैंक खाते से करना होगा. उम्मीदवार 10 हजार रुपये तक का खर्च नगद कर सकता है, इससे अधिक खर्च केवल चेक से ही करना होगा.

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आयकर विभाग की विशेष नजर
उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि आयोग के निर्देशानुसार यदि बैंकों में 10 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी होती है तो उसकी सूचना तुरंत आयकर विभाग को दी जाएगी और आयकर विभाग इस तरह की नकद लेने देन पर कार्रवाई करेगा. इसके अलावा, अगर एक लाख रुपये से अधिक का लेनदेन या एक खाते से दूसरे खाते में इतनी धनराशि भेजी जाती है और ऐसा लेन देन संदिग्ध लगता है तो उसकी सूचना भी आयकर विभाग को तुरंत दी जाएगी. इसके साथ ही, सहकारी बैंकों के लेन देन पर भी विशेष नजर रखी जाएगी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक.

प्रचार से पहले सावधान!
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से प्रचार सामग्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा सोशल मीडिया में प्रकाशित करने से पहले उसकी मंजूरी राज्य एवं जिला स्तर पर गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिरिंग कमेटी (एम.सी.एम.सी) से लेनी आवश्यक है. इसके अलावा, मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले यदि किसी राजनैतिक दल और उम्मीदवारों की ओर से कोई विज्ञापन या प्रचार सामग्री समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जानी है तो उसकी उसकी स्वीकृति भी एम.सी.एम.सी से लेनी आवश्यक है.

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Intro:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक।  


Chandigarh हरियाणा में विधानसभा आम चुनाव 2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल द्वारा आज राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श आचार संहिता, चुनावी खर्चे और मीडिया में विज्ञापन के प्रकाशन से संबंधित भारत निवार्चन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। 


: Body:हरियाणा में विधानसभा आम चुनाव 2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल द्वारा आज राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श आचार संहिता, चुनावी खर्चे और मीडिया में विज्ञापन के प्रकाशन से संबंधित भारत निवार्चन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में उन्होने कहा कि आयोग द्वारा 24 विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकरी बनाया गया है, जो चुनाव में चुनावी खर्चे पर निगरानी रखेंगे। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रुपये की राशी अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकता है । इसके लिए उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से पूर्व अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव से संबं‌धित हर प्रकार का खर्चा इसी बैंक खाते से करना होगा। उम्मीदवार द्वारा 10 हजार रुपये तक का खर्चा नगद किया जा सकता है, इससे अधिक खर्चा केवल चैक द्वारा ही करना होगा। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि आयोग के निर्देशानुसार यदि बैंको में 10 लाख रुपये से अधिक नगद निकासी होती है तो उसकी सूचना तुरंत आयकर विभाग को दी जाएगी और आयकर विभाग द्वारा इस तरह की नगद लेनेदेन पर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा, यदि एक लाख रुपये से अधिक का लेनदेन या एक खाते से दूसरे खाते में इतनी धनराशि भेजी जाती है और ऐसा लेनदेन संदिग्ध लगता है तो उसकी सूचना भी आयकर विभाग को तुरंत दी जाएगी। इसके साथ ही, सहकारी बैंकों के लेनदेन पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। 


: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा प्रचार सामग्री इलेक्ट्रौनिक मीडिया अथवा सोशल मीडिया में प्रकाशित करने से पहले उसकी मंजूरी राज्य एवं जिला स्तर पर गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिरिंग कमेटी (एम.सी.एम.सी) से लेनी आवश्यक है। इसके अलावा, मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले यदि कोई राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा कोई विज्ञापन या प्रचार सामग्री समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जानी है तो उसकी उसकी स्वीकृति भी एम.सी.एम.सी से लेनी आवश्यक है। परंतु राजनैतिक दल तथा उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि समाचार पत्रों के इलेक्ट्रॉनिक रूप जैसे ई-पेपर पर वह विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित न हो, यदि वे ई-पेपर पर भी वह विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो उसकी पूर्व अनुमति एम.सी.एम.सी से लेनी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों तथा राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार के लिए पैम्फलेट, ‌लीफलेट्स इत्यादि सामग्री छपवाई जाती है तो उस पर प्रकाशक तथा मुद्रक की जानकारी दर्ज होनी चाहिए। यदि प्रचार सामग्री पर प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम, पता नहीं होगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।


बाइट:  अनुराग अग्रवाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारीConclusion:
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