चंडीगढ़: ग्राहकों के लिए देश में नया कानून 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 को नोटिफाई कर दिया है. इस कानून के लागू होने से ग्राहकों को कई और अधिकार मिल जाएंगे. जो कि पुराने कानून में नहीं थे. ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उन्हें किसी भी कंपनी के खिलाफ केस फाइल करने के लिए ये नहीं देखना होगा कि उस कंपनी का उनके शहर में कोई ऑफिस या ब्रांच है या नहीं.
जबकि पुराने कानून में ये नियम था कि आप जिस कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर रहे हो, उसका ऑफिस आपके शहर में होना जरूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी दूसरे शहर में गए हैं और वहां किसी कंपनी ने आपके साथ ठगी कर ली है, तो आप उसके खिलाफ चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं.
वहीं एक और राहत ये भी मिली है कि नए कानून के तहत चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमिशन को 10 करोड़ तक के केस सुनने की पावर दे दी गई है. पहले केवल एक करोड़ तक के दावे कमीशन में सुने जाते थे. अगर कोई ग्राहक इससे अधिक का दावा करता है, तो उसके लिए नेशनल कमीशन दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. वहीं जिला कंज्यूमर कमिशन में भी एक करोड़ तक के केस फाइल किए जा सकेंगे. पहले ये लिमिट 20 लाख रुपये थी.
ये भी पढे़ं:-SOG की कार्रवाई के बाद अब गुरुग्राम के इस होटल में शिफ्ट हुए राजस्थान कांग्रेस के बागी विधायक