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चंडीगढ़ स्वास्थ्य सचिव की निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ बैठक, नए दिशा-निर्देश किए जारी - haryana news in hindi

चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने निजी अस्पतालों के प्रबंधन के साथ बैठक (Chandigarh Health Secretary meeting with private hospitals) की. इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई.

private hospitals guidelines Chandigarh
चंडीगढ़ स्वास्थ्य सचिव की निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ बैठक, निजी अस्पताल के लिए दिशा-निर्देश जारी
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Published : Jan 10, 2022, 9:02 PM IST

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है. जिसके चलते चंडीगढ़ में कोरोना संबंधी गाइडलाइन और कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए है. ऐसे में सोमावार को स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने निजी अस्पतालों के प्रबंधन के साथ बैठक (Chandigarh Health Secretary meeting with private hospitals) की. इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और निजी अस्पतालों को कई दिशा-निर्देश दिए गए.

बैठक में PCS जगजीत सिंह, DHS सुमन सिंह और यूटी प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. सोमवार को चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई. साथ ही निजी अस्पतालों के प्रबंधकों से कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की गई. इस दौरान निजी अस्पतालों के प्रबंधकों ने भी कोरोना की स्थिति पर अपनी-अपनी बातें रखी. वहीं इस बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई और निजी अस्पतालों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी (private hospitals guidelines Chandigarh) किए गए-

  1. 50 फीसदी बेड्स को कोविड के मरीजों लिए रिजर्व करने के आदेश.
  2. उपचार शुल्क की अधिकतम सीमा और केंद्र सरकार और ICMR के COVID रोगियों के उपचार के बारे में दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश.
  3. चंडीगढ़ में निजी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों का दैनिक कोटा तय करने और निजी रिफिलिंग विक्रेताओं द्वारा रिफिलिंग शुल्क को रेगुलेटर करने की कोई आवश्यकता नहीं है. निजी अस्पतालों और निजी रिफिलिंग विक्रेताओं को सिलेंडरों से जुड़ा रिकॉर्ड रखना होगा. हालांकि फिलहाल रिकॉर्ड को जमा करवाने की जरुरत नहीं है.
  4. निजी अस्पताल मेडिकल ऑक्सीजन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करें और यदि स्थिति की मांग हो, तो प्रत्येक निजी अस्पताल के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का कोटा नियत समय में तय किया जा सकता है.
  5. निजी अस्पतालों के सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए और रोगियों के साथ उनके परिचारकों को पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए.
  6. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है और किसी भी उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- कोरोना का कहर: हरियाणा में इस तारीख तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

गौरतलब है कि चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही सतर्कता बरतना शुरू कर दी है. जिसके चलते निजी अस्पतालों से ऑक्सीजन और बेड्स से संबंधित जानकारियां लेकर सभी आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए है.

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है. जिसके चलते चंडीगढ़ में कोरोना संबंधी गाइडलाइन और कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए है. ऐसे में सोमावार को स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने निजी अस्पतालों के प्रबंधन के साथ बैठक (Chandigarh Health Secretary meeting with private hospitals) की. इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और निजी अस्पतालों को कई दिशा-निर्देश दिए गए.

बैठक में PCS जगजीत सिंह, DHS सुमन सिंह और यूटी प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. सोमवार को चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई. साथ ही निजी अस्पतालों के प्रबंधकों से कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की गई. इस दौरान निजी अस्पतालों के प्रबंधकों ने भी कोरोना की स्थिति पर अपनी-अपनी बातें रखी. वहीं इस बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई और निजी अस्पतालों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी (private hospitals guidelines Chandigarh) किए गए-

  1. 50 फीसदी बेड्स को कोविड के मरीजों लिए रिजर्व करने के आदेश.
  2. उपचार शुल्क की अधिकतम सीमा और केंद्र सरकार और ICMR के COVID रोगियों के उपचार के बारे में दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश.
  3. चंडीगढ़ में निजी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों का दैनिक कोटा तय करने और निजी रिफिलिंग विक्रेताओं द्वारा रिफिलिंग शुल्क को रेगुलेटर करने की कोई आवश्यकता नहीं है. निजी अस्पतालों और निजी रिफिलिंग विक्रेताओं को सिलेंडरों से जुड़ा रिकॉर्ड रखना होगा. हालांकि फिलहाल रिकॉर्ड को जमा करवाने की जरुरत नहीं है.
  4. निजी अस्पताल मेडिकल ऑक्सीजन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करें और यदि स्थिति की मांग हो, तो प्रत्येक निजी अस्पताल के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का कोटा नियत समय में तय किया जा सकता है.
  5. निजी अस्पतालों के सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए और रोगियों के साथ उनके परिचारकों को पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए.
  6. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है और किसी भी उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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गौरतलब है कि चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही सतर्कता बरतना शुरू कर दी है. जिसके चलते निजी अस्पतालों से ऑक्सीजन और बेड्स से संबंधित जानकारियां लेकर सभी आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए है.

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