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5 रुपये के कैरी बैग पर भरना पड़ेगा 1 हजार का जुर्माना, ये है पूरा मामला - chandigarh reliance store fine

चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने रिलायंस रिटेल स्टोर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना कैरी बैग के अलग से 5 रुपये वसूलने पर लगाया गया है.

chandigarh consumer forum fined reliance retail store
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Published : Jul 18, 2020, 7:19 PM IST

चंडीगढ़: कंज्यूमर फोरम ने अलांटे मॉल स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड स्टोर पर एक ग्राहक से कैरी बैग के लिए 5 रुपये वसूले जाने की शिकायत पर हर्जाना लगाया है. फोरम ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए रिलायंस स्टोर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

कंज्यूमर फोरम ने स्टोर को आदेश दिया है कि 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएं. इसके साथ ही 5 रुपये कैरी बैग के लौटाए जाएं और 500 रुपये खर्च के रूप में भी दिए जाएं.

ये है मामला

मोहाली निवासी अमनप्रीत सिंह ने फोरम को दी अपनी शिकायत में बताया कि वो 9 नवंबर 2019 को रिलायंस में सामान खरीदने के लिए गए थे. सामान खरीदने के बाद वो जब बिलिंग काउंटर पर पैसे जमा करवाने के लिए गए तो वहां पर बैठे कर्मचारी ने उनसे कैरी बाग के लिए अलग से 5 रुपये वसूल लिए. उन्होंने कर्मचारी को ऐसा करना गैरकानूनी होना भी बताया, लेकिन वो नहीं माना.

5 रुपये के कैरी बैग पर भरना पड़ेगा 1 हजार का जुर्माना, ये है पूरा मामला

परेशान होकर अमनप्रीत ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया. वहीं अपना पक्ष रखते हुए रिलायंस स्टोर ने जवाब दिया कि कैरी बैग देने से पहले ही वो ग्राहक को इसकी कीमत के बारे में बताते हैं और ग्राहक की मंजूरी के बाद ही कैरी बैग देते हैं, इसलिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने ये फैसला सुनाया है.

ये भी पढ़ें- कोरोना के चलते रंजीत मर्डर मामले में सुनवाई टली, अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी

चंडीगढ़: कंज्यूमर फोरम ने अलांटे मॉल स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड स्टोर पर एक ग्राहक से कैरी बैग के लिए 5 रुपये वसूले जाने की शिकायत पर हर्जाना लगाया है. फोरम ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए रिलायंस स्टोर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

कंज्यूमर फोरम ने स्टोर को आदेश दिया है कि 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएं. इसके साथ ही 5 रुपये कैरी बैग के लौटाए जाएं और 500 रुपये खर्च के रूप में भी दिए जाएं.

ये है मामला

मोहाली निवासी अमनप्रीत सिंह ने फोरम को दी अपनी शिकायत में बताया कि वो 9 नवंबर 2019 को रिलायंस में सामान खरीदने के लिए गए थे. सामान खरीदने के बाद वो जब बिलिंग काउंटर पर पैसे जमा करवाने के लिए गए तो वहां पर बैठे कर्मचारी ने उनसे कैरी बाग के लिए अलग से 5 रुपये वसूल लिए. उन्होंने कर्मचारी को ऐसा करना गैरकानूनी होना भी बताया, लेकिन वो नहीं माना.

5 रुपये के कैरी बैग पर भरना पड़ेगा 1 हजार का जुर्माना, ये है पूरा मामला

परेशान होकर अमनप्रीत ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया. वहीं अपना पक्ष रखते हुए रिलायंस स्टोर ने जवाब दिया कि कैरी बैग देने से पहले ही वो ग्राहक को इसकी कीमत के बारे में बताते हैं और ग्राहक की मंजूरी के बाद ही कैरी बैग देते हैं, इसलिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने ये फैसला सुनाया है.

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