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हरियाणा विधानसभा चुनाव: नामांकन से पहले उम्मीदवार को अपने एजेंट के साथ खुलवाना होगा संयुक्त खाता

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नामांकन प्रक्रिया से पहले राज्य चुनाव निर्वाचन विभाग के सभी विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं.

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Published : Sep 25, 2019, 8:21 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होती ही चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. मतदाता और उम्मीदवारों को लेकर लगातार चुनाव आयोग आगाह कर रहा है. ताकि किसी को चुनाव के दौरान किसी को कोई समस्या ना हो.

28 लाख रुपये तक ही खर्च कर सकता है उम्मीवार
चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नामांकन करने से पहले प्रत्याशी को अपने और अपने एजेंट के नाम पर एक ज्वॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. कोई भी उम्मीदवार 10 हजार रुपये से अधिक का लेनदेन केश में नहीं होगा इसके लिए चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर का तरीका अपमाना होगा. साथ ही कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में 28 लाख रुपये तक का ही खर्च कर सकता है.

हरियाणा चुनाव आयोग के निर्देश, देखें वीडियो

प्रत्याशियों को देनी होगी आपराधियक मामलों की जानकारी
वहीं इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नॉमिनेशन के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी भी देना अनिवार्य है. इसी के साथ उसे किसी प्रकार की देनदारी और अगर वह डिफाल्टर है, किसी मामले में तो उस का विवरण देना होगा. निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को पूर्ण रूप से पालना करवाने के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं.

ये भी पढ़ें:-विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त, सभी विभागों में तालमेल बनाने के निर्देश

दिल्ली भारतीय निर्वाचन आयोग को कांग्रेस की ओर से दी गई शिकायत पर उन्होंने कहा कि आयोग की शिकायत पर सभी जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट लेकर भारतीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है.

क्या होगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट से?
विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार जो भी खर्च करेगा वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट से ही होगा. इस बैंक अकाउंट का ब्योरा चुनाव आयोग के पास रहेगा. उम्मीदवार ने कितना खर्च किया है और कहां खर्च किया इस सब की डीटेल चुनाव आयोग के पास इस संयुक्त बैंक अकाउंट के जरिए रहेगी.

चंडीगढ़: हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होती ही चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. मतदाता और उम्मीदवारों को लेकर लगातार चुनाव आयोग आगाह कर रहा है. ताकि किसी को चुनाव के दौरान किसी को कोई समस्या ना हो.

28 लाख रुपये तक ही खर्च कर सकता है उम्मीवार
चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नामांकन करने से पहले प्रत्याशी को अपने और अपने एजेंट के नाम पर एक ज्वॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. कोई भी उम्मीदवार 10 हजार रुपये से अधिक का लेनदेन केश में नहीं होगा इसके लिए चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर का तरीका अपमाना होगा. साथ ही कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में 28 लाख रुपये तक का ही खर्च कर सकता है.

हरियाणा चुनाव आयोग के निर्देश, देखें वीडियो

प्रत्याशियों को देनी होगी आपराधियक मामलों की जानकारी
वहीं इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नॉमिनेशन के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी भी देना अनिवार्य है. इसी के साथ उसे किसी प्रकार की देनदारी और अगर वह डिफाल्टर है, किसी मामले में तो उस का विवरण देना होगा. निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को पूर्ण रूप से पालना करवाने के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं.

ये भी पढ़ें:-विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त, सभी विभागों में तालमेल बनाने के निर्देश

दिल्ली भारतीय निर्वाचन आयोग को कांग्रेस की ओर से दी गई शिकायत पर उन्होंने कहा कि आयोग की शिकायत पर सभी जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट लेकर भारतीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है.

क्या होगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट से?
विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार जो भी खर्च करेगा वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट से ही होगा. इस बैंक अकाउंट का ब्योरा चुनाव आयोग के पास रहेगा. उम्मीदवार ने कितना खर्च किया है और कहां खर्च किया इस सब की डीटेल चुनाव आयोग के पास इस संयुक्त बैंक अकाउंट के जरिए रहेगी.

Intro:चंडीगढ़, हरियाणा विधानसभा के चुनावो के लिए शुक्रवार से नामांकन कार्य शुरू हो जाएगा, नामांकन का कार्य शुरू करने से पहले राज्य चुनाव निर्वाचन विभाग ने सभी विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं।


Body:चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नामांकन करने से पहले प्रत्याशी को अपने और अपने एजेंट के नाम पर एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा । 10000 रुपए से अधिक का लेनदेन उसे चेक या ऑनलाइन करना होगा । उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 2800000 चुनाव प्रचार के दौरान खर्च कर सकता है ।

वहीं सिंह ने कहा कि नॉमिनेशन के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी भी देना अनिवार्य होगा । इसी के साथ उसे किसी प्रकार की देन दारी और अगर वह डिफाल्टर है किसी मामले में तो उस का विवरण देना होगा । उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता की पूर्ण रूप से पालना करवाने के सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं ।

दिल्ली में भारतीय निर्वाचन आयोग को कांग्रेस की ओर से दी गई शिकायत पर उन्होंने कहा कि आयोग की शिकायत पर उन्होंने इस विषय पर सभी जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट लेकर भारतीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है ।


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