ETV Bharat / state

Sexual Harassment Case: बृजभूषण शरण की पेशी आज, कोर्ट ने समन जारी कर हाजिर होने का दिया था आदेश - दिल्ली कोर्ट में बृजभूषण शरण की पेशी

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यौन शोषण के मामले में आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उनको समान जारी किया था. जिसमें बृजभूषण को 18 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया गया था.

bjp mp brij bhushan sharan
bjp mp brij bhushan sharan
author img

By

Published : Jul 18, 2023, 8:44 AM IST

चंडीगढ़: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ यौन शोषण मामले में आज दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट में सांसद बृजभूषण शरण और सेक्रेटरी विनोद तोमर पेश हो सकते हैं. कोर्ट ने दोनों को 7 जुलाई को समन जारी किया था और 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. बता दें कि 6 पहलवानों ने बृजभूषण शरण पर यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया है. दिल्ली पुलिस चार्जशीट पेश कर चुकी है.

बता दें कि कोर्ट के समन जारी होने के बाद बृजभूषण शरण ने कहा था कि वो कोर्ट में जरूर पेश होंगे. पेशी के लिए उन्हें कोई छूट नहीं चाहिए. इससे पहले मामले में 1 जुलाई को सुनवाई हुई थी. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज रेवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. आरोपियों में बृजभूषण शरण के अलावा WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल है.

ये भी पढ़ें- Sexual Harassment Case: बृजभूषण शरण सिंह को समन, 18 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है चार्जशीट: इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 7 जुलाई की तारीख तय की थी. बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इसपर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 22 जून को सुनवाई करते की. इस दौरान चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) महिमा राय सिंह ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. उन्होंने मामले को एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल के पास भेजा था.

पोक्सो की धारा हटाने के लिए कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल: पोक्सो मामले की जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ही पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है. कोर्ट की वैकेशन बेंच के सामने दाखिल 550 पन्ने की कैंसिलेशन रिपोर्ट पुलिस ने शिकायतकर्ता के पिता और पीड़िता के बयानों के आधार पर तैयार की. पुलिस ने रिपोर्ट में महिला पहलवान के नाबालिग नहीं होने से संबंधित विस्तृत जानकारी देते हुए पोक्सो की धारा रद्द करने का अनुरोध किया है. धारा 173 सीईपीसी के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है. इस पर अब एक अगस्त को सुनवाई होनी है.

चंडीगढ़: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ यौन शोषण मामले में आज दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट में सांसद बृजभूषण शरण और सेक्रेटरी विनोद तोमर पेश हो सकते हैं. कोर्ट ने दोनों को 7 जुलाई को समन जारी किया था और 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. बता दें कि 6 पहलवानों ने बृजभूषण शरण पर यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया है. दिल्ली पुलिस चार्जशीट पेश कर चुकी है.

बता दें कि कोर्ट के समन जारी होने के बाद बृजभूषण शरण ने कहा था कि वो कोर्ट में जरूर पेश होंगे. पेशी के लिए उन्हें कोई छूट नहीं चाहिए. इससे पहले मामले में 1 जुलाई को सुनवाई हुई थी. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज रेवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. आरोपियों में बृजभूषण शरण के अलावा WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल है.

ये भी पढ़ें- Sexual Harassment Case: बृजभूषण शरण सिंह को समन, 18 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है चार्जशीट: इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 7 जुलाई की तारीख तय की थी. बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इसपर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 22 जून को सुनवाई करते की. इस दौरान चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) महिमा राय सिंह ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. उन्होंने मामले को एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल के पास भेजा था.

पोक्सो की धारा हटाने के लिए कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल: पोक्सो मामले की जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ही पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है. कोर्ट की वैकेशन बेंच के सामने दाखिल 550 पन्ने की कैंसिलेशन रिपोर्ट पुलिस ने शिकायतकर्ता के पिता और पीड़िता के बयानों के आधार पर तैयार की. पुलिस ने रिपोर्ट में महिला पहलवान के नाबालिग नहीं होने से संबंधित विस्तृत जानकारी देते हुए पोक्सो की धारा रद्द करने का अनुरोध किया है. धारा 173 सीईपीसी के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है. इस पर अब एक अगस्त को सुनवाई होनी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.