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हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले: नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी, ठेके की संख्या में कटौती - शिकायतों का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड

मंगलवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई. बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. हरियाणा कैबिनेट ने राजस्व पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. इस दौरान जनसंवाद पोर्टल भी लॉन्च किया गया है. विस्तार से जानें कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले क्या रहे. (Big decisions of Haryana cabinet )

Haryana cabinet approves revenue policy
हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले
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Published : May 9, 2023, 9:40 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अहम मुद्दों की जानकारी दी है. बता दें कि मंगलवार को हुई इस बैठक में हरियाणा कैबिनेट ने राजस्व पॉलिसी को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसंवाद पोर्टल लॉन्च किया. जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जितनी भी शिकायतें आएंगी, उन सभी शिकायतों का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. साथ ही तय समय में शिकायतों का समाधान भी सुनिश्चित किया जाएगा. इस दौरान सीएम ने कहा कि जनता की बात सरकार तक पहुंचने और उनका समाधान किया जाना जरूरी है. वहीं, अभी तक 3609 एन्ट्री जनसंवाद पोर्टल के डेमो वर्जन में दर्ज की गई है.

मीटिंग में 22 खास एजेंडे: आपको बता दें कि आज की कैबिनेट मीटिंग में 22 एजेंडे रखे गए थे. बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है. पिछले 5 वर्षों में राज्य का आबकारी राजस्व दोगुना होकर पहली बार 10 हजार करोड़ होगा. वहीं, पंचकूला में माता मनसा देवी मंदिर के आसपास अधिसूचित क्षेत्र में कोई भी दुकान शराब की नहीं खुलेगी. साथ ही कहीं गांवों में भी गुरुकुल के आस-पास भी दुकानें नहीं खुलेंगी.

शराब ठेकों पर एक्शन: नई आबकारी नीति में राज्य में खुदरा शराब के ठेकों की अधिकतम संख्या की सीमा को 2500 से घटाकर 2400 किया गया है. पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में, नई नीति का उद्देश्य 29 फरवरी, 2024 के बाद पीईटी बोतलों के उपयोग को बंद करने का लक्ष्य भी रखा गया है. रिटेल परमिट फीस में एन्वायरनमेंट और एनिमल वेलफेयर के लिए फंड जुटाएंगे.

सांडर्स फंड्स समाप्त: पंजाब पुलिस 1934 में हैंडी साइड फंड और सांडर्स फंड्स समाप्त किया गया. गांव में ग्राम सचिवों की संख्या को बढ़ाकर 4487 किया गया. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षण की सिफारिश की है. कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर महामहिम राज्यपाल को ऑर्डिनेंस के लिए भेजेगी.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 14.29 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. संशोधन के अनुसार, पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 14.29 को हटा दिया जाएगा, जिससे हैंडी साइड मेमोरियल फंड और सॉन्डर्स-चानन सिंह फंड को समाप्त कर दिया जाएगा और कॉर्पस को पुलिस कल्याण फंड में मिला दिया जाएगा.

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले: मंत्रिमंडल की बैठक में 6 नए सब डिवीजन मानेसर, नीलोखेड़ी, जुलाना, इसराना, नांगल चौधरी और छछरौली को भी मंजूरी दी गई है. HSMITC के कर्मचारी जिन्होंने बुजुर्ग अवस्था पेंशन भी ली, उनका पिछला बकाया 1-10-20 से एरियर के साथ मिलेगा. उन कर्मचारियों से एक साल पहले तक की पेंडेंसी बिना ब्याज लेंगे. गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा रोहतक को 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के संबंध में भी स्वीकृति दी गई है. 2023 से 2056 तक ये पट्टा शुरू होगा, जमीन पहले 3 टुकड़ों में थी, उनको एक साथ 15 एकड़ कर उनको साफ जमीन दी गई.

ये भी पढ़ें: इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला का CM मनोहर लाल पर विवादित बयान, आवारा पशुओं से की तुलना

रोजगार के अवसर: सभी विभागों, बोर्ड, निगमों सहकारी समितियों, विश्वविद्यालयों,स्थानीय प्राधिकरण, संवैधानिक निकायों सार्वजनिक संस्थानों और राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित अन्य प्राधिकरण के आंतरिक लेखा की जांच निदेशालय कर सकेगा. कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. वहीं, 3500 करोड़ के साथ 20000 लोगों रोजगार भी दिया जाएगा. उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के दृष्टिगत औद्योगिक/कृषि क्षेत्र में औद्योगिक कॉलोनी के विकास के लिए लाइसेंस प्रदान करने संबंधी नीति में संशोधन भी मंजूरी दी गई है.

चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अहम मुद्दों की जानकारी दी है. बता दें कि मंगलवार को हुई इस बैठक में हरियाणा कैबिनेट ने राजस्व पॉलिसी को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसंवाद पोर्टल लॉन्च किया. जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जितनी भी शिकायतें आएंगी, उन सभी शिकायतों का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. साथ ही तय समय में शिकायतों का समाधान भी सुनिश्चित किया जाएगा. इस दौरान सीएम ने कहा कि जनता की बात सरकार तक पहुंचने और उनका समाधान किया जाना जरूरी है. वहीं, अभी तक 3609 एन्ट्री जनसंवाद पोर्टल के डेमो वर्जन में दर्ज की गई है.

मीटिंग में 22 खास एजेंडे: आपको बता दें कि आज की कैबिनेट मीटिंग में 22 एजेंडे रखे गए थे. बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है. पिछले 5 वर्षों में राज्य का आबकारी राजस्व दोगुना होकर पहली बार 10 हजार करोड़ होगा. वहीं, पंचकूला में माता मनसा देवी मंदिर के आसपास अधिसूचित क्षेत्र में कोई भी दुकान शराब की नहीं खुलेगी. साथ ही कहीं गांवों में भी गुरुकुल के आस-पास भी दुकानें नहीं खुलेंगी.

शराब ठेकों पर एक्शन: नई आबकारी नीति में राज्य में खुदरा शराब के ठेकों की अधिकतम संख्या की सीमा को 2500 से घटाकर 2400 किया गया है. पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में, नई नीति का उद्देश्य 29 फरवरी, 2024 के बाद पीईटी बोतलों के उपयोग को बंद करने का लक्ष्य भी रखा गया है. रिटेल परमिट फीस में एन्वायरनमेंट और एनिमल वेलफेयर के लिए फंड जुटाएंगे.

सांडर्स फंड्स समाप्त: पंजाब पुलिस 1934 में हैंडी साइड फंड और सांडर्स फंड्स समाप्त किया गया. गांव में ग्राम सचिवों की संख्या को बढ़ाकर 4487 किया गया. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षण की सिफारिश की है. कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर महामहिम राज्यपाल को ऑर्डिनेंस के लिए भेजेगी.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 14.29 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. संशोधन के अनुसार, पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 14.29 को हटा दिया जाएगा, जिससे हैंडी साइड मेमोरियल फंड और सॉन्डर्स-चानन सिंह फंड को समाप्त कर दिया जाएगा और कॉर्पस को पुलिस कल्याण फंड में मिला दिया जाएगा.

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले: मंत्रिमंडल की बैठक में 6 नए सब डिवीजन मानेसर, नीलोखेड़ी, जुलाना, इसराना, नांगल चौधरी और छछरौली को भी मंजूरी दी गई है. HSMITC के कर्मचारी जिन्होंने बुजुर्ग अवस्था पेंशन भी ली, उनका पिछला बकाया 1-10-20 से एरियर के साथ मिलेगा. उन कर्मचारियों से एक साल पहले तक की पेंडेंसी बिना ब्याज लेंगे. गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा रोहतक को 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के संबंध में भी स्वीकृति दी गई है. 2023 से 2056 तक ये पट्टा शुरू होगा, जमीन पहले 3 टुकड़ों में थी, उनको एक साथ 15 एकड़ कर उनको साफ जमीन दी गई.

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रोजगार के अवसर: सभी विभागों, बोर्ड, निगमों सहकारी समितियों, विश्वविद्यालयों,स्थानीय प्राधिकरण, संवैधानिक निकायों सार्वजनिक संस्थानों और राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित अन्य प्राधिकरण के आंतरिक लेखा की जांच निदेशालय कर सकेगा. कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. वहीं, 3500 करोड़ के साथ 20000 लोगों रोजगार भी दिया जाएगा. उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के दृष्टिगत औद्योगिक/कृषि क्षेत्र में औद्योगिक कॉलोनी के विकास के लिए लाइसेंस प्रदान करने संबंधी नीति में संशोधन भी मंजूरी दी गई है.

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