चंडीगढ़ः सेक्टर 22 के बाटा शो रूम में जूता खरीदने आए एक ग्राहक से कैरी बैग के 3 रुपए अलग से वसूलना बाटा शो रूम को महंगा पड़ गया. चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने बाटा को फटकार लगाई और कैरी बैग के लिए 3 रूपए अलग से चार्ज करने पर अलग-अलग तरीको से 9000 रु. जुर्माना लगाया.
मामले में शिकायतकर्ता चंडीगढ़ के सेक्टर 23 के रहने वाले दिनेश प्रसाद ने बाटा शोरूम से फरवरी, 2019 में जूते खरीदे और इसके लिए शोरूम मालिक को 402 रुपए दिए. इसके बाद शोरूम मालिक ने दिनेश प्रसाद से कैरी बैग के लिए अलग से 3 रु. चार्ज किए. दिनेश प्रसाद ने जब कैरी बैग के लिए चार्ज किए गए रुपए मांगे तो शोरूम मालिक ने रुपए देने से मना कर दिया. जिसके बाद दिनेश प्रसाद ने कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत दी.
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मामले में सुनवाई के बाद कंज्यूमर फोरम ने बाटा शो रूम को दिनेश कुमार को 3 रु. लौटाने का आदेश तो दिया ही, साथ में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के लिए 3000 रु. मुआवजा और केस खर्च का 1000 रु. देने का भी आदेश बाटा शो रूम को दिया. कंज्यूमर फोरम ने बाटा शो रूम को फोरम के लीगल एड अकाउंट में भी 5000 रुपए जमा करवाने के लिए कहा है.
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हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान बाटा शो रूम ने दलील दी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वे प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल नहीं करते और जो कैरी बैग शिकायतकर्ता को दिया गया है, वह पेपर का बना हुआ है और महंगा है, इसलिए शिकायतकर्ता से उसका चार्ज लिया गया.
जिसके बाद कंज्यूमर फोरम अपने आदेश में कहा कि एक तो बाटा और दूसरे ब्रैंड्स कैरी बैग पर अपने ब्रैंड का विज्ञापन करते है और उसके बाद कैरी बैग देने पर ग्राहकों से पैसे भी वसूलते है, जो 'अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस' है.
फोरम ने शोरूम को उसके यहां आने वाले सभी ग्राहकों को फ्री में कैरी बैग मुहैया करवाने के आदेश दिए है.