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हरियाणा के दो जिलों में इंटरनेट बैन बढ़ाया गया, तीन में किया बहाल - हरियाणा इंटरनेट सेवा बहाल

हरियाणा सरकार के नए आदेश में दो जिलों, सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को 5 फरवरी शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया है. वहीं कैथल, जींद और रोहतक में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है.

internet services ban haryana
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Published : Feb 4, 2021, 7:04 PM IST

चंडीगढ़: सरकार ने इंटरनेट बंद करने के लिए नए आदेश जारी किए हैं. सरकार ने दो जिलों, सोनीपत और झज्जर में वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), एसएमएस सेवाओं (केवल ब्लक एसएमएस) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि 5 फरवरी, 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी है.

वहीं कैथल, जींद और रोहतक में इंटरनेट सेवा बहाल की गई है. क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं. कोई भी व्यक्ति इन आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया तो वह संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा.

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है.

ये भी पढ़ें- कृषि कानून गतिरोध : आंदोलन के 72वें दिन विपक्षी दलों के नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे

दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं. बीएसएनएल (हरियाणा अधिकार क्षेत्र) सहित हरियाणा की सभी टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

गौरतलब है कि दिल्ली-हरियाणा का सिंघु बॉर्डर किसान आंदोलन का केंद्र है. यहां पिछले दो महीने से अधिक समय से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है. 26 जनवरी को भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई थी. गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की घटना होने पर ये कदम उठाया गया था.

ये भी पढ़ें- किसान आंदोलन का असर: शादियों के कार्ड पर छपने लगे हल-ट्रैक्टर

चंडीगढ़: सरकार ने इंटरनेट बंद करने के लिए नए आदेश जारी किए हैं. सरकार ने दो जिलों, सोनीपत और झज्जर में वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), एसएमएस सेवाओं (केवल ब्लक एसएमएस) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि 5 फरवरी, 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी है.

वहीं कैथल, जींद और रोहतक में इंटरनेट सेवा बहाल की गई है. क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं. कोई भी व्यक्ति इन आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया तो वह संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा.

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है.

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दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं. बीएसएनएल (हरियाणा अधिकार क्षेत्र) सहित हरियाणा की सभी टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

गौरतलब है कि दिल्ली-हरियाणा का सिंघु बॉर्डर किसान आंदोलन का केंद्र है. यहां पिछले दो महीने से अधिक समय से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है. 26 जनवरी को भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई थी. गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की घटना होने पर ये कदम उठाया गया था.

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