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हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा- अनिल विज

मंत्री अनिल विज ने ट्विट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद. हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा.

anil vij said  haryana will soon enact a law on love jihad
हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा- गृह मंत्री अनिल विज
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Published : Nov 25, 2020, 12:31 PM IST

चंडीगढ़: मंत्री अनिल विज ने ट्विट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है. साथ ही उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद. हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा.

  • उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद । हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा ।

    — ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) November 25, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव-जिहाद और धर्म धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सख्त कदम उठाया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी गई है. इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से दस वर्ष तक की सजा हो सकती है.

ये भी पढ़ें:दिल्ली कूच से पहले अंबाला में जुटेंगे 6 जिलों के किसान, भारी पुलिस बल तैनात

सीएम योगी की अध्यक्षता में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें सर्वाधिक चर्चित और प्रतीक्षित धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को भी स्वीकृति दे दी गई. जबरन धर्मांतरण को लेकर तैयार किए गए मसौदे में इन मामलों में दो से सात साल तक की सजा का प्रस्ताव किया गया था. जिसे सरकार ने और कठोर करने का निर्णय किया है. इसके अलावा सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में भी 3 से 10 वर्ष तक की सजा होगी. जबरन या कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाना अपराध माना जाएगा.

चंडीगढ़: मंत्री अनिल विज ने ट्विट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है. साथ ही उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद. हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा.

  • उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद । हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा ।

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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव-जिहाद और धर्म धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सख्त कदम उठाया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी गई है. इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से दस वर्ष तक की सजा हो सकती है.

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सीएम योगी की अध्यक्षता में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें सर्वाधिक चर्चित और प्रतीक्षित धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को भी स्वीकृति दे दी गई. जबरन धर्मांतरण को लेकर तैयार किए गए मसौदे में इन मामलों में दो से सात साल तक की सजा का प्रस्ताव किया गया था. जिसे सरकार ने और कठोर करने का निर्णय किया है. इसके अलावा सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में भी 3 से 10 वर्ष तक की सजा होगी. जबरन या कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाना अपराध माना जाएगा.

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