चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 5जी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य राइट ऑफ वे नियमों को केंद्रीय कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी के राइट ऑफ वे नियमों के तहत एलाइन किया जाएगा. मुख्य सचिव आज यहां राज्य ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य में उपभोक्ताओं के लिए 5 जी की ब्रॉडबैंड की अच्छी सेवाएं देने के लिए राज्य की राइट ऑफ वे को केंद्रीय नियमों के अनुसार एलाइनमेंट करना जरूरी है. ये एलाइनमेंट 5 जी सेवाओं के लिए कारगर साबित होगा.
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि 5 जी ब्रॉडबैंड की सेवाओं के लिए सड़कों, गलियों, ट्रैफिक लाइटें, भवन, बस स्टैंड आदि पर बीटीएस केबल लगाने के लिए खुदाई से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है. जिससे नागरिकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए. इसकी मॉनिटरिंग के लिए बेहतर मैकेनिज्म तैयार किया जाए. उन्होंने कहा कि 5 जी बीटीएस लगाने के लिए चार्ज भी कम किए जाएंगे. मुख्य सचिव ने कहा कि भूमिगत केबल लगाने, खुदाई के समय मरम्मत आदि के लिए बैंक गारंटी भी केंद्रीय नियमानुसार ली जाएगी. इसके अलावा निजी भूमि एवं भवनों पर टावर लगाने के लिए किसी प्रकार के चार्ज नहीं लिए जाएंगे.
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मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम गति शक्ति एनएमपी पोर्टल के माध्यम से गलियों में फर्नीचर खम्भे आदि की मैपिंग का कार्य कर लिया गया है. गलियों में फर्नीचर खम्भे आदि का उपयोग करने के लिए इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल विकसित किया जाएगा. 5जी रोलआउट के लिए सड़क संरचना का उपयोग करने के लिए आवेदन फॉर्म विकसित किये जाएंगे और वे इन्वेस्ट हरियाणा पर उपलब्ध होंगे. उन्होंने सीसीआईपी के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत संरचनात्मक इंजीनियरों से संरचना स्थिरता प्रमाण पत्र पर विचार करने के भी निर्देश दिये.