ETV Bharat / state

निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण, विधानसभा से पास हुआ बिल

गुरुवार को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पास कर दिया है. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसकी जानकारी दी है.

75 percent seats reserved in state for the youth of haryana
प्रदेश के युवाओं के लिए होंगी हरियाणा में 75 प्रतिशत सीट आरक्षित, बिल पर लगी मुहर
author img

By

Published : Nov 5, 2020, 8:34 PM IST

Updated : Nov 5, 2020, 9:00 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पास कर दिया है. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसकी जानकारी दी है.

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के लाखों युवाओं से हमने जो वादा किया था उसे आज पूरा कर दिया है. उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणा के युवा होंगे. सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक की प्रेरणा और आपके सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी कामना है.

निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण, विधानसभा से पास हुआ बिल

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने बड़ी कंपनियों से लेकर यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसरों से इस विषय पर चर्चा करने के बाद ही ये बिल पारित किया है. उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदेशों में भी रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट एंप्लॉयमेंट एक्ट पास हो चुका है और उसे हरियाणा सरकार ने अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही प्रदेश में ये बिल लाने का काम किया है.

इस बिल के पास होने का मतलब है कि राज्य में जहां कहीं भी निजी कंपनियों में जगह खाली होगी वहां 75 प्रतिशत पद राज्य के नागरिकों के लिए आरक्षित होंगे, यानि हरियाणा के नागरिकों को ही उन पदों पर नियुक्त किया जाएगा. बाकी बचे 25 प्रतिशत पदों के लिए देश के किसी भी हिस्से के नागरिक नियुक्त किए जा सकते हैं.

बता दें कि ये कानून उन कंपनियों पर लागू होगा जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे होंगे और उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा हरियाणा के डोमिसाइल धारक होंगे. ये कानून 50 हजार रुपये महीना सैलरी तक की नौकरियों पर ही लागू होगा. वहीं कंपनी मालिक चाहे तो एक जिले से 10 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी रखने पर रोक लगा सकते हैं.

ये भी पढ़िए: रामकुमार गौतम ने अपनी ही सरकार को घेरा, 75 प्रतिशत आरक्षण को बताया बेहूदा

इस कानून के तहत सभी कंपनियों को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कर बताना होगा कि उनके यहां 50 हजार तक की तनख्वाह वाले कितने पद हैं और इन पर हरियाणा के कितने लोग काम कर रहे हैं. हर कंपनी को हर तीन महीने में इस कानून को लागू करने की स्टेटस रिपोर्ट सरकार को देनी होगी. आपको बता दें कि ये कानून अगले 10 साल तक लागू रहेगा.

चंडीगढ़: हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पास कर दिया है. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसकी जानकारी दी है.

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के लाखों युवाओं से हमने जो वादा किया था उसे आज पूरा कर दिया है. उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणा के युवा होंगे. सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक की प्रेरणा और आपके सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी कामना है.

निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण, विधानसभा से पास हुआ बिल

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने बड़ी कंपनियों से लेकर यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसरों से इस विषय पर चर्चा करने के बाद ही ये बिल पारित किया है. उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदेशों में भी रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट एंप्लॉयमेंट एक्ट पास हो चुका है और उसे हरियाणा सरकार ने अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही प्रदेश में ये बिल लाने का काम किया है.

इस बिल के पास होने का मतलब है कि राज्य में जहां कहीं भी निजी कंपनियों में जगह खाली होगी वहां 75 प्रतिशत पद राज्य के नागरिकों के लिए आरक्षित होंगे, यानि हरियाणा के नागरिकों को ही उन पदों पर नियुक्त किया जाएगा. बाकी बचे 25 प्रतिशत पदों के लिए देश के किसी भी हिस्से के नागरिक नियुक्त किए जा सकते हैं.

बता दें कि ये कानून उन कंपनियों पर लागू होगा जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे होंगे और उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा हरियाणा के डोमिसाइल धारक होंगे. ये कानून 50 हजार रुपये महीना सैलरी तक की नौकरियों पर ही लागू होगा. वहीं कंपनी मालिक चाहे तो एक जिले से 10 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी रखने पर रोक लगा सकते हैं.

ये भी पढ़िए: रामकुमार गौतम ने अपनी ही सरकार को घेरा, 75 प्रतिशत आरक्षण को बताया बेहूदा

इस कानून के तहत सभी कंपनियों को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कर बताना होगा कि उनके यहां 50 हजार तक की तनख्वाह वाले कितने पद हैं और इन पर हरियाणा के कितने लोग काम कर रहे हैं. हर कंपनी को हर तीन महीने में इस कानून को लागू करने की स्टेटस रिपोर्ट सरकार को देनी होगी. आपको बता दें कि ये कानून अगले 10 साल तक लागू रहेगा.

Last Updated : Nov 5, 2020, 9:00 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.