चंडीगढ़: समझौता एक्सप्रेस धमाका मामले में पंचकूला की एनआईए अदालत ने बुधवार को फैसला सुना दिया. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मुख्य आरोपी असीमानन्द के साथ आरोपी लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेन्द्र चौधरी बरी कर दिया है. पाकिस्तान ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है. जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर आरोपियों को बरी करने पर आपत्ति जताई.
गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 में बम धमाका हुआ था. हादसे में 68 लोगों की मौत हो गई थी. ब्लास्ट में 12 लोग घायल हो गए थे. बता दें कि मरने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे.