भिवानी: अगर आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं और पशुपालन व्यवसाय का स्टार्टअप शुरू करने चाहते हैं तो सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं. खासकर छोटे व्यवसाय करने वालों के लिए सरकार की कुछ योजनाएं बेहत लाभकारी हैं. सरकार पशुपालन व्यवसाय करने वालों को 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. पशुपालन के साथ चारा प्रबंधन का काम करने पर ये सब्सिडी करोड़ों रुपये तक की है.
हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसान, गरीब, आमजन की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए कई हितकारी योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं में पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड (Haryana Pashu Kisan Credit Card) योजना बहुत महत्वपूर्ण है. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 3 लाख रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है. ये ऋण छोटे किसानों के लिए काफी सहायक होता है.
हरियाणा में पशुपालन पर सब्सिडी- कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि छोटे किसानों की पशुपालन और अन्य संबंधित क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है. इसके अलावा पशु पालक किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा बड़े पशु पालन प्रोजक्ट पर 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है. कोई भी पशु पालक अगर 100 भेड़ बकरियां पालने का व्यवसाय करता है तो उनको 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है. इसी प्रकार 500 भेड़-बकरियों के पालन पर 50 लाख रुपए की किसानों को मिलती है.
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कृषि मंत्री ने बताया कि बड़े स्तर पर गाय-भैंस पालन की डेयरी स्थापित करने और उनके लिए चारा प्रबंधन परियोजना शुरू करने पर करोड़ों रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है. कृषि मंत्री ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा. यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट मिल जाएगी और उसे केवल 4 प्रतिशत के हिसाब से ही ऋण चुकाना होगा.
कृषि मंत्री ने बताया कि यदि किसी पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा लिया गया ऋण एक साल की समय अवधि के दौरान वापस जमा नहीं करवाया जाता है, तो उसे 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से ऋण का भुगतान करना होगा. पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक बाजार में प्रचलित अन्य किसी भी साधारण क्रेडिट, डेबिट कार्ड की भांति किसी भी एटीएम मशीन से राशि निकलवाने या बाजार से खरीदारी करने के लिए प्रमाणित लिमिट अनुसार प्रयोग कर सकता है.
पशु किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर- पशु किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने के लिए किसान को पहले कार्ड बनवाना पड़ेगा. इस योजना के तहत सरकार 6 किस्तों में लोन देती है. लोन की ये राशि एक साल के भीतर भरनी होती है. आमतौर पर बैंक 7 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन देते हैं लेकिन पशु किसान क्रेडिट कार्ड पर केवल 4 प्रतिशत का ब्याज किसान को देना होगा. समय पर ऋण का भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत की छूट ब्याज पर दी जाती है. पशु किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन किसानों को पशुओं की खरीद के लिए दिया जाता है.
पशु किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं- पशु किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए किसान को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए. इसके साथ ही उसके पास पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए. ये लोन उन्हीं पशुओं पर मिलेगा जिनका किसान ने बीमा कराया है. आवेदक को पैन और आधार कार्ड की कॉपी भी आवेदन के फॉर्म के साथ लगानी होती है. पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसान को अपने नजीदीकी बैंक में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा.
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