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सरसों की खरीद को लेकर भिवानी की सभी सीमाओं पर धारा-144 लागू

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Published : Apr 28, 2020, 5:19 PM IST

भिवानी में पड़ोसी राज्य से अवैध खरीद को रोकने के लिए जिले की सभी सीमाओं पर धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं. प्रशासन की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

Section 144 applies in all border of Bhiwani
Section 144 applies in all border of Bhiwani

भिवानी: जिले में सरसों की खरीद को सुचारू रूप चलाने के लिए पड़ोसी राज्य की सीमाओं पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. बता दें कि प्रदेश सरसों की खरीद 15 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है.

ऐसे में पड़ोसी राज्य से कुछ किसान अपनी सरसों की फसल लेकर जिले आते हैं. इससे सरसों की खरीद कार्य बाधित हो जाता है. इसी को रोकने के लिए जिलाधीश ने भिवानी की पड़ोसी राज्य की सभी प्रवेश सीमाओं पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं, ताकि पड़ोसी राज्य से यहां पर सरसों प्रवेश न हो सके.

ये भी जानें-गोहाना अनाज मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम उड़ाई जा रही हैं धज्जियां

प्रशासन के इस कदम से भिवानी के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. प्रशासन की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जिलाधीश ने आदेशों की पालना सुनिश्चित करन के लिए पुलिस, सभी एसडीएम, कृषि विभाग, राजस्व अधिकारियों, खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, जिला प्रबंधक हैफेड, हरियाणा वेयरहाऊस, जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी, मार्केट कमेटी को निर्देश जारी कर दिए हैं.

भिवानी: जिले में सरसों की खरीद को सुचारू रूप चलाने के लिए पड़ोसी राज्य की सीमाओं पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. बता दें कि प्रदेश सरसों की खरीद 15 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है.

ऐसे में पड़ोसी राज्य से कुछ किसान अपनी सरसों की फसल लेकर जिले आते हैं. इससे सरसों की खरीद कार्य बाधित हो जाता है. इसी को रोकने के लिए जिलाधीश ने भिवानी की पड़ोसी राज्य की सभी प्रवेश सीमाओं पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं, ताकि पड़ोसी राज्य से यहां पर सरसों प्रवेश न हो सके.

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प्रशासन के इस कदम से भिवानी के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. प्रशासन की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जिलाधीश ने आदेशों की पालना सुनिश्चित करन के लिए पुलिस, सभी एसडीएम, कृषि विभाग, राजस्व अधिकारियों, खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, जिला प्रबंधक हैफेड, हरियाणा वेयरहाऊस, जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी, मार्केट कमेटी को निर्देश जारी कर दिए हैं.

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