भिवानी: हरियाणा के भिवानी में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को माननीय श्रीमती सोनीका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो भिवानी (fast track court poxo bhiwani) की कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को ज्यादा समय तक कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.
जानकारी के अनुसार साल 2020 में बवानीखेड़ा थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसमें नाबालिग लड़की के पिता ने आरोपी द्वारा नाबालिग (Rape accused punished in bhiwani) को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.
इसके बाद नाबालिग के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवाए गए और पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया था. इस मामले में माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए बवानीखेड़ा निवासी आरोपी सोमबीर को 20 साल कैद की सजा सुनाई (Rape accused punished in bhiwani) साथ ही 40 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना न भरने पर आरोपी की जेल की सजा बढ़ाई जाएगी.
भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिला के सभी प्रबंधक थाना और चौकी इंचार्ज व रिसर्चर्स को विशेष निर्देश दिए हैं. महिला विरुद्ध अपराध और पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत के आधार पर तुरंत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
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