भिवानी: शहर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नशीले पदार्थों को सप्लाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जारी है. भिवानी पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को बवानीखेड़ा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बवानीखेड़ा तहसील के सामने से नशीले पदार्थ के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
'992 ग्राम चुरा पोस्त बरामद'
पुलिस ने जानकारी दी की सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति से 992 ग्राम चुरा पोस्त बरामद किया है. आरोपी की पहचान बवानीखेड़ा निवासी कर्मवरी के रूप में हुई है.
'NDPS एक्ट के तहत की कार्रवाई'
पुलिस का कहना है कि आरोपी कर्मवीर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. जांच ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है.
क्या है NDPS एक्ट
NDPS अधिनियम 1985 में बनाया गया था. नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, जिसे आमतौर पर NDPS अधिनियम के रूप में जाना जाता है. NDPS अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति के लिए किसी भी नशीले पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, खेती, बिक्री, स्टोर या उपभोग करना गैरकानूनी है. NDPS एक्ट में सजा का प्रवाधान आरोपी के पास से मिलने वाले नशीले पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है.
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