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नशे पर भिवानी पुलिस सख्त, चेकिंग के दौरान 992 ग्राम चुरा पोस्त बरामद

भिवानी में शुक्रवार को बवानीखेड़ा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बवानीखेड़ा तहसील के सामने से नशीले पदार्थ के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

police recovered 992 grams of stolen poppy
भिवानी: पुलिस ने चैकिंग के दौरान 992 ग्राम चुरा पोस्त बरामद
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Published : Nov 30, 2019, 11:33 PM IST

भिवानी: शहर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नशीले पदार्थों को सप्लाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जारी है. भिवानी पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को बवानीखेड़ा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बवानीखेड़ा तहसील के सामने से नशीले पदार्थ के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

'992 ग्राम चुरा पोस्त बरामद'
पुलिस ने जानकारी दी की सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति से 992 ग्राम चुरा पोस्त बरामद किया है. आरोपी की पहचान बवानीखेड़ा निवासी कर्मवरी के रूप में हुई है.

'NDPS एक्ट के तहत की कार्रवाई'
पुलिस का कहना है कि आरोपी कर्मवीर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. जांच ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

क्या है NDPS एक्ट

NDPS अधिनियम 1985 में बनाया गया था. नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, जिसे आमतौर पर NDPS अधिनियम के रूप में जाना जाता है. NDPS अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति के लिए किसी भी नशीले पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, खेती, बिक्री, स्टोर या उपभोग करना गैरकानूनी है. NDPS एक्ट में सजा का प्रवाधान आरोपी के पास से मिलने वाले नशीले पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है.

ये भी पढ़ें:मिल्ट्री लिटरेचर फेस्ट में बोफोर्स तोप की प्रदर्शनी, जानें क्या है खासियत

भिवानी: शहर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नशीले पदार्थों को सप्लाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जारी है. भिवानी पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को बवानीखेड़ा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बवानीखेड़ा तहसील के सामने से नशीले पदार्थ के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

'992 ग्राम चुरा पोस्त बरामद'
पुलिस ने जानकारी दी की सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति से 992 ग्राम चुरा पोस्त बरामद किया है. आरोपी की पहचान बवानीखेड़ा निवासी कर्मवरी के रूप में हुई है.

'NDPS एक्ट के तहत की कार्रवाई'
पुलिस का कहना है कि आरोपी कर्मवीर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. जांच ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

क्या है NDPS एक्ट

NDPS अधिनियम 1985 में बनाया गया था. नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, जिसे आमतौर पर NDPS अधिनियम के रूप में जाना जाता है. NDPS अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति के लिए किसी भी नशीले पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, खेती, बिक्री, स्टोर या उपभोग करना गैरकानूनी है. NDPS एक्ट में सजा का प्रवाधान आरोपी के पास से मिलने वाले नशीले पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है.

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Intro:992 ग्राम  चुरा पोस्त के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार
भिवानी, 30 नवंबर : पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 29 नवंबर को थाना बवानीखेड़ा के सहायक उप निरीक्षक लालजीत ने अपनी टीम के साथ विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर तहसील बवानीखेड़ा के सामने से नशीले पदार्थ के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी की नियमानुसार तलाशी लेने पर 992 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया है। आरोपी की पहचान कर्मवीर पुत्र मनीराम वासी वार्ड नंबर 9 बवानीखेड़ा के रूप में हुई है। आरोपी कर्मवीर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही थाना बवानी खेड़ा में अमल में लाई गई है । जांच इकाई द्वारा आरोपी को अदालत में पेश किया गया। माननीय न्यायालय के  आदेश पर आरोपी को जिला कारागार भिवानी भेजा गया है।
Body:992 ग्राम  चुरा पोस्त के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार
भिवानी, 30 नवंबर : पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 29 नवंबर को थाना बवानीखेड़ा के सहायक उप निरीक्षक लालजीत ने अपनी टीम के साथ विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर तहसील बवानीखेड़ा के सामने से नशीले पदार्थ के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी की नियमानुसार तलाशी लेने पर 992 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया है। आरोपी की पहचान कर्मवीर पुत्र मनीराम वासी वार्ड नंबर 9 बवानीखेड़ा के रूप में हुई है। आरोपी कर्मवीर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही थाना बवानी खेड़ा में अमल में लाई गई है । जांच इकाई द्वारा आरोपी को अदालत में पेश किया गया। माननीय न्यायालय के  आदेश पर आरोपी को जिला कारागार भिवानी भेजा गया है।
Conclusion:992 ग्राम  चुरा पोस्त के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार
भिवानी, 30 नवंबर : पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 29 नवंबर को थाना बवानीखेड़ा के सहायक उप निरीक्षक लालजीत ने अपनी टीम के साथ विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर तहसील बवानीखेड़ा के सामने से नशीले पदार्थ के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी की नियमानुसार तलाशी लेने पर 992 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया है। आरोपी की पहचान कर्मवीर पुत्र मनीराम वासी वार्ड नंबर 9 बवानीखेड़ा के रूप में हुई है। आरोपी कर्मवीर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही थाना बवानी खेड़ा में अमल में लाई गई है । जांच इकाई द्वारा आरोपी को अदालत में पेश किया गया। माननीय न्यायालय के  आदेश पर आरोपी को जिला कारागार भिवानी भेजा गया है।
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