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Bhiwani court decision: नाबालिग से अनैतिक कार्य कराने की दोषी महिला को 7 वर्ष की कैद

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Published : Jan 27, 2023, 8:50 PM IST

भिवानी की अदालत (bhiwani court verdict ) ने नाबालिग लड़की से अनैतिक कार्य कराने की दोषी महिला को 7 वर्ष की कैद व 77 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. महिला लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उससे अनैतिक कार्य करा रही थी.

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नाबालिग से अनैतिक कार्य कराने की दोषी महिला को 7 वर्ष की कैद

भिवानी: नाबालिग लड़की से अनैतिक कार्य करवाने, वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट भिवानी ने दोषी महिला को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. भिवानी की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका ने महिला को दोषी करार देते हुए उस पर 77 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोषी महिला द्वारा जुर्माना राशि नहीं भरने पर महिला को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में महिला पुलिस थाना भिवानी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज की थी. जिसमें नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया था कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया. उसके बेहोश होने पर उसके साथ अनैतिक कार्य करवाकर उसका वीडियो बना लिया. इस वीडियो के जरिए महिला लड़की को ब्लैकमेल कर उससे बार-बार अनैतिक कार्य करवा रही थी.

पढ़ें: जेबीटी टीचर, उसकी पत्नी और बेटी की मौत का मामला: अध्यापक के ससुर बोले पहले कभी नहीं देखी दामाद के घर अंगीठी

विरोध करने पर महिला ने लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी. केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी. इसके बाद नाबालिग के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाए गए. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण सबूतों को जुटाकर कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे बहुत ही संगीन मानते हुए महिला से किसी तरह की नरमी नहीं बरती.

पढ़ें: पानीपत में बारात की रवानगी से पहले पहुंची पुलिस, 8 साल बड़ी लड़कियों से होनी थी 2 नाबालिग भाइयों की शादी

कोर्ट ने भिवानी निवासी महिला पूजा को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर कुल 77 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर महिला को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. उधर, भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिले के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी देरी के शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जाए. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण सबूतों व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करने को कहा गया है. जिससे आरोपियों को सजा मिल सके और न्याय में देरी ना हो.

भिवानी: नाबालिग लड़की से अनैतिक कार्य करवाने, वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट भिवानी ने दोषी महिला को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. भिवानी की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका ने महिला को दोषी करार देते हुए उस पर 77 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोषी महिला द्वारा जुर्माना राशि नहीं भरने पर महिला को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में महिला पुलिस थाना भिवानी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज की थी. जिसमें नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया था कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया. उसके बेहोश होने पर उसके साथ अनैतिक कार्य करवाकर उसका वीडियो बना लिया. इस वीडियो के जरिए महिला लड़की को ब्लैकमेल कर उससे बार-बार अनैतिक कार्य करवा रही थी.

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विरोध करने पर महिला ने लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी. केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी. इसके बाद नाबालिग के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाए गए. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण सबूतों को जुटाकर कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे बहुत ही संगीन मानते हुए महिला से किसी तरह की नरमी नहीं बरती.

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कोर्ट ने भिवानी निवासी महिला पूजा को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर कुल 77 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर महिला को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. उधर, भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिले के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी देरी के शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जाए. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण सबूतों व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करने को कहा गया है. जिससे आरोपियों को सजा मिल सके और न्याय में देरी ना हो.

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