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लॉकडाउन 2.0: सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना हुआ अनिवार्य

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Published : Apr 20, 2020, 6:56 PM IST

कोरोना से बचाव के लिए भिवानी में आज से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. जिला प्रशासन ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

It became mandatory to wear masks in Bhiwani
It became mandatory to wear masks in Bhiwani

भिवानी: कोविड-19 महामारी के बचाव को लेकर लॉकडाउन को बढ़ाया गया है. इसके अलावा अब सोमवार से मास्क पहनना भी जरूरी कर दिया गया है. जिलाधीश अजय कुमार ने जिला में नागरिकों के लिए शोसल डिस्टेंस बनाए रखने के साथ-साथ सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थल पर मास्क पहनने के आदेश जारी किए हैं.

अजय कुमार ने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार सभी प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए सभी जगह और हर समय थ्री लेयर या कपड़े का मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है.

मास्क पहनने का मकसद वायरस संक्रमण से बचाव करना है. जिलाधीश ने बताया कि ये आदेश पैदल चलने वालों, साइकिल, दोपहिया या चार पहिया वाहन चालकों पर लागू हैं. इसी प्रकार से यदि किसी जगह पर निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहां भी मास्क पहनना जरूरी है.

ये भी जानें- लॉकडाउन ने तोड़ी ऑटो इंडस्ट्री की कमर, रोजाना 2300 करोड़ का नुकसान

जिलाधीश के आदेशानुसार मास्क पहनना न केवल आमजन के लिए बल्कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य है. जिलाधीश के आदेशानुसार मास्क ऐसे कपड़े से बना हुआ भी पहना जा सकता है, जो आसानी से धुलकर साफ हो जाए. आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

भिवानी: कोविड-19 महामारी के बचाव को लेकर लॉकडाउन को बढ़ाया गया है. इसके अलावा अब सोमवार से मास्क पहनना भी जरूरी कर दिया गया है. जिलाधीश अजय कुमार ने जिला में नागरिकों के लिए शोसल डिस्टेंस बनाए रखने के साथ-साथ सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थल पर मास्क पहनने के आदेश जारी किए हैं.

अजय कुमार ने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार सभी प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए सभी जगह और हर समय थ्री लेयर या कपड़े का मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है.

मास्क पहनने का मकसद वायरस संक्रमण से बचाव करना है. जिलाधीश ने बताया कि ये आदेश पैदल चलने वालों, साइकिल, दोपहिया या चार पहिया वाहन चालकों पर लागू हैं. इसी प्रकार से यदि किसी जगह पर निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहां भी मास्क पहनना जरूरी है.

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जिलाधीश के आदेशानुसार मास्क पहनना न केवल आमजन के लिए बल्कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य है. जिलाधीश के आदेशानुसार मास्क ऐसे कपड़े से बना हुआ भी पहना जा सकता है, जो आसानी से धुलकर साफ हो जाए. आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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