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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा, 40 हजार रुपये जुर्माना

नाबालिग से रेप मामले (rape case in Bhiwani) में भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा (Rape convict sentenced to 20 years) सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Minor raped in Bhiwani
Minor raped in Bhiwani
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Published : Mar 25, 2022, 8:43 PM IST

भिवानी: रेप के मामले में भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा (Rape convict sentenced to 20 years) सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. इस मामले में थाना बवानी खेड़ा पुलिस ने साल 2020 में मामला दर्ज किया था.

मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट (Bhiwani fast track court) ने मामले को संगीन माना और दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई. साल 2020 में नाबालिग लड़की के पिता ने थाना बवानी खेड़ा पुलिस को शिकायत दी थी. जिसमें शख्स पर आरोप था कि वो उसकी नाबालिग बेटी को फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया.

ये भी पढ़ें- करनाल पुलिस ने भैंस चोर गैंग से 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, यूपी के रहने वाले हैं आरोपी

बवानीखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आदालत में पेश किया. इसके बाद नाबालिग का बयान कोर्ट मेंदर्ज करवाया गया. न्यायालय ने सुनवाई करते हुए हिसार जिला के गांव बड़ाला निवासी सुमित को 20 साल कैद की सजा सुनाई व कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना ना भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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भिवानी: रेप के मामले में भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा (Rape convict sentenced to 20 years) सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. इस मामले में थाना बवानी खेड़ा पुलिस ने साल 2020 में मामला दर्ज किया था.

मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट (Bhiwani fast track court) ने मामले को संगीन माना और दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई. साल 2020 में नाबालिग लड़की के पिता ने थाना बवानी खेड़ा पुलिस को शिकायत दी थी. जिसमें शख्स पर आरोप था कि वो उसकी नाबालिग बेटी को फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया.

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बवानीखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आदालत में पेश किया. इसके बाद नाबालिग का बयान कोर्ट मेंदर्ज करवाया गया. न्यायालय ने सुनवाई करते हुए हिसार जिला के गांव बड़ाला निवासी सुमित को 20 साल कैद की सजा सुनाई व कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना ना भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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