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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लगाया 40 हजार रुपये का जुर्माना

नाबालिग से रेप मामले (rape case in Bhiwani) में भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद की सजा (Rape convict sentenced to 10 years) सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Minor raped in Bhiwani
रेप के दोषी को 10 साल की सजा
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Published : Apr 7, 2022, 8:21 PM IST

भिवानी: रेप के मामले में भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद की सजा (Rape convict sentenced to 10 years) सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. इस मामले में थाना बहल पुलिस ने साल 2017 में मामला दर्ज किया था.

मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट (Bhiwani fast track court) ने मामले को संगीन माना और दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई. साल 2017 में नाबालिग लड़की ने थाना बहल पुलिस दी थी. जिसमें शख्स पर आरोप था कि वो नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बहल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार अदालत में पेश किया.

ये भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा, 40 हजार रुपये जुर्माना

इसके बाद नाबालिग का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया गया और जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था. न्यायालय ने सुनवाई करते हुए भिवानी जिला के गांव बहल निवासी प्रवीण कुमार को 10 साल कैद की सजा सुनाई व कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना ना भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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भिवानी: रेप के मामले में भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद की सजा (Rape convict sentenced to 10 years) सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. इस मामले में थाना बहल पुलिस ने साल 2017 में मामला दर्ज किया था.

मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट (Bhiwani fast track court) ने मामले को संगीन माना और दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई. साल 2017 में नाबालिग लड़की ने थाना बहल पुलिस दी थी. जिसमें शख्स पर आरोप था कि वो नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बहल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार अदालत में पेश किया.

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इसके बाद नाबालिग का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया गया और जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था. न्यायालय ने सुनवाई करते हुए भिवानी जिला के गांव बहल निवासी प्रवीण कुमार को 10 साल कैद की सजा सुनाई व कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना ना भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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