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क्रेशर संचालकों के साथ डीसी की बैठक, पोर्टल पर वाहनों का पंजीकरण हुआ अनिवार्य - Bhiwani crusher operator dc meeting

भिवानी में क्रेशर संचालकों की एक बैठक आयोजित हुई. इसमें डीसी ने कई तरह के आदेश दिए, जिसमें वाहनों का पंजीकरण पोर्टल पर करवाना जरूरी होगा.

DC meeting with crusher operators in bhiwani
DC meeting with crusher operators in bhiwani
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Published : Jan 22, 2021, 1:37 PM IST

भिवानी: डीसी जयबीर सिंह आर्य की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में डाडम व खानक के क्रेशर संचालकों की एक बैठक आयोजित हुई. बैठक में उपायुक्त श्री आर्य ने निर्देश दिए कि सरकार के निर्देशानुसार खनिज परिवहन में प्रयोग होने वाले वाहनों का खनन और भू-विज्ञान विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण व सभी स्टोन क्रेशर के साथ-साथ कांटो पर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है.

आदेशों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि खनन एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा खनिज परिवहन में लगी सभी गाड़ियों का विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. बिना पंजीकरण के वाहन एक फरवरी 2021 से अवैध माने जाएंगे. इसी प्रकार से सभी स्टोन क्रेशर और कांटो पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है.

ये भी पढ़ें- पुरानी हवेली की खुदाई में निकले 100 साल पुराने चांदी के सिक्के, ग्रामीणों में लगी लूटने की होड़

उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे भी 31 जनवरी 2021 तक लगवाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि खनन कार्य में जो वाहन प्रयोग होगा, उसका विभाग के पोर्टल पर पंजीकाण जरूरी है. पंजीकरण के बिना वाहनों की ई-रवानगी नहीं की जाएगी. इसके लिए सरल केंद्र पर जाकर पंजीकरण करवाएं. उन्होंने कहा कि खनन कार्य के दौरान सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना की जाए.

भिवानी: डीसी जयबीर सिंह आर्य की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में डाडम व खानक के क्रेशर संचालकों की एक बैठक आयोजित हुई. बैठक में उपायुक्त श्री आर्य ने निर्देश दिए कि सरकार के निर्देशानुसार खनिज परिवहन में प्रयोग होने वाले वाहनों का खनन और भू-विज्ञान विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण व सभी स्टोन क्रेशर के साथ-साथ कांटो पर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है.

आदेशों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि खनन एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा खनिज परिवहन में लगी सभी गाड़ियों का विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. बिना पंजीकरण के वाहन एक फरवरी 2021 से अवैध माने जाएंगे. इसी प्रकार से सभी स्टोन क्रेशर और कांटो पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है.

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उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे भी 31 जनवरी 2021 तक लगवाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि खनन कार्य में जो वाहन प्रयोग होगा, उसका विभाग के पोर्टल पर पंजीकाण जरूरी है. पंजीकरण के बिना वाहनों की ई-रवानगी नहीं की जाएगी. इसके लिए सरल केंद्र पर जाकर पंजीकरण करवाएं. उन्होंने कहा कि खनन कार्य के दौरान सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना की जाए.

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