भिवानी: नाबालिग के साथ मारपीट व छेड़छाड़ के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट (Bhiwani Court) की जज सोनिका की अदालत ने पोक्सो एक्ट के मामले में दोषी करार युवक को 4 साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा (Bhiwani girl Molestation accused sentenced) सुनाई है. वहीं जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.
मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में नाबालिग लड़की की मां ने शहर थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी. पीड़िता की मां ने शिकायत में बताया कि घर में कोई ना होने का फायदा उठाकर आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया था. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें.
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इसके बाद शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आदालत में पेश किया. इसके बाद नाबालिग का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया गया. न्यायालय ने सुनवाई करते हुए भिवानी के निवासी आरोपी रमन को चार साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना ना भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.
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