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भिवानी में रिटायर्ड फौजी की हत्या मामला: जिला कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा - रोहणात गांव भिवानी

भिवानी में रिटायर्ड फौजी चंद्रपाल की हत्या (retired soldier murder case in bhiwani) मामले में भिवानी जिला एवं सत्र न्यायालय दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

retired soldier murder case in bhiwani
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Published : Oct 10, 2022, 10:25 PM IST

भिवानी: रोहणात गांव निवासी रिटायर्ड फौजी चंद्रपाल की हत्या (retired soldier murder case in bhiwani) मामले में भिवानी जिला एवं सत्र न्यायालय दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. भिवानी पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिला के गांव रोहणात निवासी सेवानिवृत्त फौजी चंद्रपाल की हत्या मामले में भिवानी जिला एवं सत्र न्यायालय दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया.

कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद (court sentenced convict to life imprisonment) की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. न्यायालय ने दूसरे दोषी संदीप को शस्त्र अधिनियम के तहत 6 महीने की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में तोशाम थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें मृतक चंद्रपाल की पत्नी ने ने बताया था कि उसका पति चंद्रपाल फौज से सेवानिवृत्त है.

शमशेर उनके घर में पिस्तौल लेकर आया और आते ही उसके पति चंद्रपाल पर गोलियां चला दी. जिसमें चंद्रपाल की मृत्यु हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर दोषी को गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई. न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए गांव रोहणात निवासी शमशेर को उम्रकैद की सजा और 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. इसके अलावा दोषी संदीप को आर्म्स एक्ट के तहत 6 महीने की सजा और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना ना भरने पर आरोपीयों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

भिवानी: रोहणात गांव निवासी रिटायर्ड फौजी चंद्रपाल की हत्या (retired soldier murder case in bhiwani) मामले में भिवानी जिला एवं सत्र न्यायालय दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. भिवानी पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिला के गांव रोहणात निवासी सेवानिवृत्त फौजी चंद्रपाल की हत्या मामले में भिवानी जिला एवं सत्र न्यायालय दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया.

कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद (court sentenced convict to life imprisonment) की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. न्यायालय ने दूसरे दोषी संदीप को शस्त्र अधिनियम के तहत 6 महीने की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में तोशाम थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें मृतक चंद्रपाल की पत्नी ने ने बताया था कि उसका पति चंद्रपाल फौज से सेवानिवृत्त है.

शमशेर उनके घर में पिस्तौल लेकर आया और आते ही उसके पति चंद्रपाल पर गोलियां चला दी. जिसमें चंद्रपाल की मृत्यु हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर दोषी को गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई. न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए गांव रोहणात निवासी शमशेर को उम्रकैद की सजा और 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. इसके अलावा दोषी संदीप को आर्म्स एक्ट के तहत 6 महीने की सजा और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना ना भरने पर आरोपीयों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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