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त्योहारों को लेकर प्रशासन की तैयारी, सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक चलेंगे पटाखे

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Published : Oct 24, 2020, 5:25 PM IST

Updated : Oct 24, 2020, 10:12 PM IST

भिवानी में त्योहारों को लेकर प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है. अगर कोई प्रशासन की ओर से जारी किए गए इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

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त्योहारों को लेकर प्रशासन की तैयारी, सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक चलेगे पटाखे

भिवानी: कोरोना काल में त्योहार दीवारी, गुरु पर्व और क्रिसमस मनाने को लेकर जिलाधीश जयबीर सिंह ने विशेष आदेश जारी किए हैं. जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा. उस पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधीश ने आदेशों में कहा है कि पटाखों और आतिशबाजी के कारण होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने और सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट के नियमों का पालन करना होगा. जिलाधीश ने निर्देश दिए हैं कि अस्पताल, नर्सिंग होम, पीएचसी और सीएचसी, शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं के आसपास 100 मीटर का दायरा साइलेंस जोन है. जहां पटाखे नहीं चलाए जा सकते

त्योहार पर जरूरी नियम

  • कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के पटाखे नहीं बेच सकेगा.
  • बिना लाइसेंस भंडारण करने पर होगी कार्रवाई.
  • प्रदूषण के चलते साधारण पटाखे चलाने पर रहेगी रोक.
  • अस्पताल, नर्सिंग होम आदि के पटाखे चलाना पूरी तरह बैन.

ये भी पढ़ें:-लापरवाही: टोहाना स्वास्थ्य विभाग ने नहीं कराए मेडिकल स्टोर संचालकों के कोरोना टेस्ट

उन्होंने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी, तकनीकि शिक्षा अधिकारी, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्राचार्य छात्रों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करेंगे. जिलाधीश के आदेशानुसार दीपावली पर्व पर केवल ग्रीन पटाखे रात आठ से दस बजे तक चलाए जा सकते हैं. कोई भी व्यक्ति निर्धारित संख्या से अधिक पटाखों का भंडारण नहीं कर सकता. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

भिवानी: कोरोना काल में त्योहार दीवारी, गुरु पर्व और क्रिसमस मनाने को लेकर जिलाधीश जयबीर सिंह ने विशेष आदेश जारी किए हैं. जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा. उस पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधीश ने आदेशों में कहा है कि पटाखों और आतिशबाजी के कारण होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने और सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट के नियमों का पालन करना होगा. जिलाधीश ने निर्देश दिए हैं कि अस्पताल, नर्सिंग होम, पीएचसी और सीएचसी, शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं के आसपास 100 मीटर का दायरा साइलेंस जोन है. जहां पटाखे नहीं चलाए जा सकते

त्योहार पर जरूरी नियम

  • कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के पटाखे नहीं बेच सकेगा.
  • बिना लाइसेंस भंडारण करने पर होगी कार्रवाई.
  • प्रदूषण के चलते साधारण पटाखे चलाने पर रहेगी रोक.
  • अस्पताल, नर्सिंग होम आदि के पटाखे चलाना पूरी तरह बैन.

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उन्होंने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी, तकनीकि शिक्षा अधिकारी, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्राचार्य छात्रों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करेंगे. जिलाधीश के आदेशानुसार दीपावली पर्व पर केवल ग्रीन पटाखे रात आठ से दस बजे तक चलाए जा सकते हैं. कोई भी व्यक्ति निर्धारित संख्या से अधिक पटाखों का भंडारण नहीं कर सकता. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Oct 24, 2020, 10:12 PM IST
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