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भिवानी में प्रशासन ने तय किये फल और सब्जियों के भाव, यहां देखें पूरी लिस्ट

भिवानी में सब्जी और फलों की कालाबाजरी रोकने के लिए इनके रेट निर्धारित किए गए हैं. इन रेट से ज्यादा कोई अगर वसूलता है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा. पढ़ें पूरी खबर...

vegetable rate in bhiwani
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Published : Apr 5, 2020, 2:57 PM IST

भिवानी: कोविड-19 महामारी के चलते जिला में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए फल-सब्जियों के रेट निर्धारित किए गए हैं. निर्धारित रेट से अधिक दाम वसूलने पर प्रशासन की ओर से संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिलाधीश अजय कुमार ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं.

ये जानकारी देते हुए जिलाधीश अजय कुमार ने बताया कि कोविड-19 के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं. उपभोक्ताओं से फल-सब्जियों के अधिक दाम नहीं वसूलने दिए जाएंगे. इसके लिए प्रति किग्रा के हिसाब से रेट निर्धारित किए हैं. जो इस प्रकार हैं.

सब्जियों के रेट

सब्जीरेट/किलो (रुपये में)
आलू, प्याज और टमाटर25
गोभी और चप्पलकदू20
घीया17
बैंगन छोटा गोल25
अदरक125
लहसुन140
मटर55
खीरा25
ककड़ी20
शिमला मिर्च40
धनिया20
पेठा17
करेला40
मूली20
भिंडी45
पत्ता गोभी15

फलों के रेट

छोटा संतरा45
संतरा बड़ा60
पपीता40
आम100
अनार100
सेब100
अंगूर80
मौसमी40
तरबूज30

निर्धारित रेट से अधिक रुपये वसूलने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. यदि किसी भी व्यक्ति से निर्धारित रेट से ज्यादा रुपये वसूल किए जाते हैं. तो नागरिक जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक भिवानी के कमरा नंबर 41 में दूरभाष नंबर 8295232147 पर या कंट्रोल रूम पर एसएमएस/वाटसएप अथवा टेलीफोन पर सूचना दे सकते हैं.

भिवानी: कोविड-19 महामारी के चलते जिला में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए फल-सब्जियों के रेट निर्धारित किए गए हैं. निर्धारित रेट से अधिक दाम वसूलने पर प्रशासन की ओर से संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिलाधीश अजय कुमार ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं.

ये जानकारी देते हुए जिलाधीश अजय कुमार ने बताया कि कोविड-19 के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं. उपभोक्ताओं से फल-सब्जियों के अधिक दाम नहीं वसूलने दिए जाएंगे. इसके लिए प्रति किग्रा के हिसाब से रेट निर्धारित किए हैं. जो इस प्रकार हैं.

सब्जियों के रेट

सब्जीरेट/किलो (रुपये में)
आलू, प्याज और टमाटर25
गोभी और चप्पलकदू20
घीया17
बैंगन छोटा गोल25
अदरक125
लहसुन140
मटर55
खीरा25
ककड़ी20
शिमला मिर्च40
धनिया20
पेठा17
करेला40
मूली20
भिंडी45
पत्ता गोभी15

फलों के रेट

छोटा संतरा45
संतरा बड़ा60
पपीता40
आम100
अनार100
सेब100
अंगूर80
मौसमी40
तरबूज30

निर्धारित रेट से अधिक रुपये वसूलने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. यदि किसी भी व्यक्ति से निर्धारित रेट से ज्यादा रुपये वसूल किए जाते हैं. तो नागरिक जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक भिवानी के कमरा नंबर 41 में दूरभाष नंबर 8295232147 पर या कंट्रोल रूम पर एसएमएस/वाटसएप अथवा टेलीफोन पर सूचना दे सकते हैं.

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