भिवानी: कोविड-19 महामारी के चलते जिला में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए फल-सब्जियों के रेट निर्धारित किए गए हैं. निर्धारित रेट से अधिक दाम वसूलने पर प्रशासन की ओर से संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिलाधीश अजय कुमार ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं.
ये जानकारी देते हुए जिलाधीश अजय कुमार ने बताया कि कोविड-19 के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं. उपभोक्ताओं से फल-सब्जियों के अधिक दाम नहीं वसूलने दिए जाएंगे. इसके लिए प्रति किग्रा के हिसाब से रेट निर्धारित किए हैं. जो इस प्रकार हैं.
सब्जियों के रेट
सब्जी | रेट/किलो (रुपये में) |
आलू, प्याज और टमाटर | 25 |
गोभी और चप्पलकदू | 20 |
घीया | 17 |
बैंगन छोटा गोल | 25 |
अदरक | 125 |
लहसुन | 140 |
मटर | 55 |
खीरा | 25 |
ककड़ी | 20 |
शिमला मिर्च | 40 |
धनिया | 20 |
पेठा | 17 |
करेला | 40 |
मूली | 20 |
भिंडी | 45 |
पत्ता गोभी | 15 |
फलों के रेट
छोटा संतरा | 45 |
संतरा बड़ा | 60 |
पपीता | 40 |
आम | 100 |
अनार | 100 |
सेब | 100 |
अंगूर | 80 |
मौसमी | 40 |
तरबूज | 30 |
निर्धारित रेट से अधिक रुपये वसूलने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. यदि किसी भी व्यक्ति से निर्धारित रेट से ज्यादा रुपये वसूल किए जाते हैं. तो नागरिक जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक भिवानी के कमरा नंबर 41 में दूरभाष नंबर 8295232147 पर या कंट्रोल रूम पर एसएमएस/वाटसएप अथवा टेलीफोन पर सूचना दे सकते हैं.