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भिवानी में शख्स की हत्या मामला: दोषी पत्नी समेत 6 को आजीवन कारावास की सजा - Bhiwani ADJ court decision

भिवानी एडीजे कोर्ट ने 4 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास (Life imprisonment for 6 murder accused in Bhiwani) की सजा सुनाई है. पति से अनबन होने पर पत्नी ने अपने भाई व मामा के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करा दी थी.

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भिवानी न्यूज: अनबन होने पर 4 वर्ष पूर्व भाई से कराई थी पति की हत्या, आरोपी पत्नी, उसका भाई सहित 6 को आजीवन कारावास
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Published : Nov 24, 2022, 3:02 PM IST

भिवानी: बहन के वैवाहिक संबंधों में खटास के चलते करीब 4 वर्ष पूर्व अपने जीजा की हत्या करने के 4 आरोपियों व षड्यंत्र में शामिल पत्नी सहित उसके मामा को भिवानी कोर्ट (Bhiwani ADJ court decision) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मृतक जिले के बुसान गांव का निवासी था. हत्या के आरोपी राजस्थान के चुरू व चरखी दादरी के रहने वाले हैं. हत्या के 6 आरोपियों में से 5 की जमानत को चुकी थी. वहीं एक आरोपी अनिल अभी भी जेल में है.

एडीजे रजनी यादव ने इस मामले में विभिन्न सबूतों व तथ्यों के आधार पर हत्या व हत्या के षड्यंत्र में शामिल सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. एडीजे रजनी यादव (ADJ Court Bhiwani) ने अपने आदेश में लिखा कि वैवाहिक संबंध बिगड़ने पर रविंद्र की जघन्य हत्या की साजिश रची गई. आरोपियों को आजीवन कारावास की सख्त सजा देकर ही ऐसे अपराध को रोका जा सकता है.

जानकारी के अनुसार बुसान गांव निवासी रविंद्र की शादी 2011 में राजस्थान के चुरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव हरपालू निवासी प्रमोद के साथ हुई थी. एडवोकेट सुनील चौधरी ने बताया कि हरपालू गांव के खेत में रविंद्र, मंजीत, अजय कुमार व अनिल ने रविंद्र की बुरी तरह पिटाई की. जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रविंद्र के शरीर पर 15-20 जगह चोटों के निशान मिले थे.

पढ़ें: भिवानी में अवैध पटाखों को नष्ट करते समय हुए हादसे के मामले ने पकड़ा तूल, धरने पर बैठे नगरपालिका कर्मचारी

रविंद्र की हत्या के षड्यंत्र में पत्नी प्रमोद के अलावा चरखी दादरी निवासी उसके मामा कुलदीप को भी आरोपी बनाया गया. केस की जांच कर रहे एक डीएसपी ने आरोपी कुलदीप को क्लीन चिट दे दी, लेकिन कुलदीप को आरोपी बनाने के लिए पुख्ता साइंटिफिक सबूत मौजूद थे. इस पर केस की दोबारा जांच कराई गई. जिसमें उनकी संलिप्तता पाई गई.

पढ़ें: Kaithal Police Action: कैथल में इस वर्ष धरे गए 192 नशा तस्कर, भारी मात्रा में अफीम-गांजा, डोडा पोस्त व हेरोइन जब्त

शादी के कुछ वर्षों बाद बढ़ा आपसी मनमुटाव: रविंद्र और प्रमोद के बीच शादी के कुछ वर्षों बाद ही अक्सर अनबन होने लगी थी. ​रविंद्र के पिता होशियार सिंह सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी होने के साथ ही हार्ट पेशेंट हैं. रविंद्र 4 बहनों का इकलौता भाई था. शादी के बाद वह एक बेटे का पिता भी बन चुका था. वर्ष 2018 में हत्या के समय रविंद्र की उम्र 27 वर्ष थी. वहीं उसके बेटे की उम्र 5 वर्ष थी. बहल पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार रविंद्र के साथ उसकी पत्नी प्रमोद की अक्सर अनबन होती रहती थी. वैवाहिक रिश्तों में इसी खटास के चलते रविंद्र को अपनी जान गंवानी पड़ी.

पढ़ें: गुरुग्राम में बन रहा आयकर विभाग का ऑफिस, 100 करोड़ की लागत से बनकर होगा तैयार

ऐसे दिया था हत्या को अंजाम: रविंद्र की पत्नी प्रमोद ने 22 अगस्त 2018 को अपने भाई अनिल को फोन पर उनके आपसी झगड़े के बारे में बताया था. उसने पति को सबक सिखाने के लिए बुला लिया. अनिल अपने चचेरे भाई मंजीत व दोस्त अजय कुमार व अनिल को लेकर बुसान पहुंच गया. खेत में मौजूद रविंद्र को गाड़ी में डालकर आरोपी अपने गांव (Ravindra was killed in Harpalu village) हरपालू ले गए. जहां उन्होंने रविंद्र के साथ मारपीट की. वहीं प्रमोद बस में सवार होकर अपने मायके पहुंची थी.

भिवानी: बहन के वैवाहिक संबंधों में खटास के चलते करीब 4 वर्ष पूर्व अपने जीजा की हत्या करने के 4 आरोपियों व षड्यंत्र में शामिल पत्नी सहित उसके मामा को भिवानी कोर्ट (Bhiwani ADJ court decision) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मृतक जिले के बुसान गांव का निवासी था. हत्या के आरोपी राजस्थान के चुरू व चरखी दादरी के रहने वाले हैं. हत्या के 6 आरोपियों में से 5 की जमानत को चुकी थी. वहीं एक आरोपी अनिल अभी भी जेल में है.

एडीजे रजनी यादव ने इस मामले में विभिन्न सबूतों व तथ्यों के आधार पर हत्या व हत्या के षड्यंत्र में शामिल सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. एडीजे रजनी यादव (ADJ Court Bhiwani) ने अपने आदेश में लिखा कि वैवाहिक संबंध बिगड़ने पर रविंद्र की जघन्य हत्या की साजिश रची गई. आरोपियों को आजीवन कारावास की सख्त सजा देकर ही ऐसे अपराध को रोका जा सकता है.

जानकारी के अनुसार बुसान गांव निवासी रविंद्र की शादी 2011 में राजस्थान के चुरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव हरपालू निवासी प्रमोद के साथ हुई थी. एडवोकेट सुनील चौधरी ने बताया कि हरपालू गांव के खेत में रविंद्र, मंजीत, अजय कुमार व अनिल ने रविंद्र की बुरी तरह पिटाई की. जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रविंद्र के शरीर पर 15-20 जगह चोटों के निशान मिले थे.

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रविंद्र की हत्या के षड्यंत्र में पत्नी प्रमोद के अलावा चरखी दादरी निवासी उसके मामा कुलदीप को भी आरोपी बनाया गया. केस की जांच कर रहे एक डीएसपी ने आरोपी कुलदीप को क्लीन चिट दे दी, लेकिन कुलदीप को आरोपी बनाने के लिए पुख्ता साइंटिफिक सबूत मौजूद थे. इस पर केस की दोबारा जांच कराई गई. जिसमें उनकी संलिप्तता पाई गई.

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शादी के कुछ वर्षों बाद बढ़ा आपसी मनमुटाव: रविंद्र और प्रमोद के बीच शादी के कुछ वर्षों बाद ही अक्सर अनबन होने लगी थी. ​रविंद्र के पिता होशियार सिंह सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी होने के साथ ही हार्ट पेशेंट हैं. रविंद्र 4 बहनों का इकलौता भाई था. शादी के बाद वह एक बेटे का पिता भी बन चुका था. वर्ष 2018 में हत्या के समय रविंद्र की उम्र 27 वर्ष थी. वहीं उसके बेटे की उम्र 5 वर्ष थी. बहल पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार रविंद्र के साथ उसकी पत्नी प्रमोद की अक्सर अनबन होती रहती थी. वैवाहिक रिश्तों में इसी खटास के चलते रविंद्र को अपनी जान गंवानी पड़ी.

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