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भिवानी: बनवारी लाल हत्या मामले में 7 आरोपियों को उम्र कैद व एक लाख 26 हजार रुपये का जुर्माना - Banwari Lal murder case in Bhiwani

भिवानी जिले के ईशरवाल गांव में बनवारी लाल हत्या मामले में 7 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सातों आरोपियों को उम्र कैद और कुल एक लाख 26 हजार रुपये क जुर्माना भी लगाया है. क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (Banwari Lal murder case in Bhiwani)

Additional Sessions Court Bhiwani
अतिरिक्त सत्र न्यायालय भिवानी
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Published : Nov 30, 2022, 12:07 PM IST

भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिले के ईशरवाल गांव के निवासी बनवारी लाल हत्या मामले में 7 आरोपियों को केपी सिंह अतिरिक्त सत्र न्यायालय भिवानी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 7 आरोपीयों पर कुल एक लाख 26 हजार रुपये क जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. (Additional Sessions Court Bhiwani)

जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में तोशाम पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें मृतक बनवारी लाल के पुत्र होशियार सिंह ने बताया था कि 22 अप्रैल 2020 को अपने पूरे परिवार के साथ खेत में गेहूं के भरोटे बांध रहे थे, तभी साथ वाले खेत में काम कर रहे रामनिवास ने अपने परिवार व अन्य व्यक्तियों के साथ लाठी-डंडे से हमारे पूरे परिवार पर हमला कर दिया. हमले में होशियार के पिता बनवारीलाल के सिर पर कुल्हाड़ी मारी थी, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी और परिवार के अन्य सदस्यों को चोटें आईं थीं. (Banwari Lal murder case in Bhiwani)

थाना तोशाम पुलिस ने बिना देरी किए मामला दर्झ कर जांच शुरू कर दी. जांट में जुटी पुलिस की टीम के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था. वहीं, न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रामनिवास, सोमबीर, राजू, सुरेंद्र, राजेंद्र, रोशनी व शरबती निवासी ईशरवाल को उम्र कैद की सजा व एक लाख 26 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद में ब्लाइंड मर्डर मामला: आरोपी ने कबूला जुर्म, बोला- रेप के बाद की थी महिला की हत्या

भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिले के ईशरवाल गांव के निवासी बनवारी लाल हत्या मामले में 7 आरोपियों को केपी सिंह अतिरिक्त सत्र न्यायालय भिवानी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 7 आरोपीयों पर कुल एक लाख 26 हजार रुपये क जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. (Additional Sessions Court Bhiwani)

जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में तोशाम पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें मृतक बनवारी लाल के पुत्र होशियार सिंह ने बताया था कि 22 अप्रैल 2020 को अपने पूरे परिवार के साथ खेत में गेहूं के भरोटे बांध रहे थे, तभी साथ वाले खेत में काम कर रहे रामनिवास ने अपने परिवार व अन्य व्यक्तियों के साथ लाठी-डंडे से हमारे पूरे परिवार पर हमला कर दिया. हमले में होशियार के पिता बनवारीलाल के सिर पर कुल्हाड़ी मारी थी, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी और परिवार के अन्य सदस्यों को चोटें आईं थीं. (Banwari Lal murder case in Bhiwani)

थाना तोशाम पुलिस ने बिना देरी किए मामला दर्झ कर जांच शुरू कर दी. जांट में जुटी पुलिस की टीम के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था. वहीं, न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रामनिवास, सोमबीर, राजू, सुरेंद्र, राजेंद्र, रोशनी व शरबती निवासी ईशरवाल को उम्र कैद की सजा व एक लाख 26 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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