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ब्लैक फंगस: हरियाणा के इस जिले में बिना डॉक्टर की पर्ची के स्टेरॉइड्स दवाइयां देने पर बैन - भिवानी स्टेरॉइड्स दवाइयां डॉक्टर पर्ची अनिवार्य

जिले में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए उपायुक्त ने जिले में बिना डॉक्टर की पर्ची के स्टेरॉइड्स दवाइयां देने पर बैन लगा दिया है. ऐसा करने वाले केमिस्ट और दवा संचालकों पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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ब्लैक फंगस: हरियाणा के इस जिले में बिना डॉक्टर की पर्ची के स्टेरॉइड्स दवाइयां देने पर बैन
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Published : May 18, 2021, 6:44 PM IST

भिवानी: हरियाणा में बढ़ते ब्लैग फंगस के मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने इसे एक अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है, जिससे ये अनिवार्य हो गया है कि सरकारी अधिकारियों को प्रत्येक मामले के बारे में सूचित किया जाए. वहीं दूसरी तरफ भिवानी में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले में स्टेरॉइड्स दवाइयों की बिक्री पर प्रतबिंध लगा दिया है.

भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कोरोना वायरस संक्रमण और ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले में स्टेरॉइड्स दवाइयों की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के मुताबिक जिले में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे से बचने के लिए जिले के सभी केमिस्ट और दवाईयों की दुकानों के प्रबंधक/संचालकों को आदेश दिए जाते हैं कि बिना किसी चिकित्सक की लिखित अनुमति के किसी भी व्यक्ति को स्टेरॉइड्स दवाइयां ना दी जए.

ये भी पढ़िए: चंडीगढ़: ब्लैक फंगस से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने बनाई कमेटी, शामिल होंगे ये डॉक्टर्स

आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी केमिस्ट या दवाईयों का विक्रेता बगैर चिकित्सक की लिखित अनुमति के स्टेरॉइड्स दवाइयों की ब्रिकी करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

ये भी पढ़िए: ब्लैक फंगस से इस जिले में हुई दो लोगों की मौत, इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन की बढ़ी डिमांड

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भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कोरोना वायरस संक्रमण और ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले में स्टेरॉइड्स दवाइयों की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के मुताबिक जिले में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे से बचने के लिए जिले के सभी केमिस्ट और दवाईयों की दुकानों के प्रबंधक/संचालकों को आदेश दिए जाते हैं कि बिना किसी चिकित्सक की लिखित अनुमति के किसी भी व्यक्ति को स्टेरॉइड्स दवाइयां ना दी जए.

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आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी केमिस्ट या दवाईयों का विक्रेता बगैर चिकित्सक की लिखित अनुमति के स्टेरॉइड्स दवाइयों की ब्रिकी करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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