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नगर निगम चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी, चुनावी खर्च पर आयोग की रहेगी पैनी नजर - हरियाणा नगर निगम चुनाव दिशा निर्देश

हरियाणा में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है. सभी पार्टियां इसकी तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है. चुनाव आयोग ने भी गाइडलाइन जारी की है.

new guideline for municipal Corporation election in haryana
new guideline for municipal Corporation election in haryana
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Published : Dec 16, 2020, 7:34 PM IST

अंबाला: भले ही मौसम दिन प्रतिदिन ठंडा होता जा रहा है, लेकिन निगम चुनावो को लेकर अंबाला में राजनीतिक माहौल गरमाता जा रहा है. इस चुनावी मैदान में जहां एक तरफ कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है तो वहीं बीजेपी भी इस चुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. कोरोना के चलते इस चुनाव में कई बदलाव किए गए हैं.

कोरोना के चलते नगर निगम चुनाव में ये हैं बदलाव

कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार निगम चुनाव में क्या कुछ तब्दीलियां की गई है इसकी जानकारी रिटर्निंग अधिकारी सचिन गुप्ता ने दी. उन्होंने बताया कि हरियाणा में नगर निगम चुनाव में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इन गाइडलाइन के अनुसार ही राजनीतिक दलों को चुनाव का प्रचार करना होगा और दिशा निर्देशों का बखूबी पालन करना होगा.

नगर निगम चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी, चुनावी खर्च पर आयोग की होगी पैनी नजर

निगम चुनाव में इन बातों का ध्यान रखना जरूरी

  • इस चुनाव के दौरान रैली में 200 से ज्यादा लोग इकठ्ठे नहीं हो सकते
  • इंडोर में 100 से अधिक लोगों को एकत्रित होने पर मनाही है
  • सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा
  • चिन्हित स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति दी गई है
  • एक बूथ पर वोटर्स की संख्या 1 हजार से ज्यादा नहीं होगी
  • वोटिंग के समय बीमार व्यक्ति को वापस भेज दिया जाएगा.

प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

बता दें कि इस चुनाव के मद्देनजर एक हेल्पालाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. सचिन गुप्ता ने साफ शब्दो में कहा कि यदि कोई भी राजनीतिक दल इन नियमों की पालना नही करता है या चुनाव प्रचार का उल्लंघन करता है तो उसकी जानकारी आम जनता हेल्पलाइन नंबर 8683044000 पर कर सकते हैं. ये व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें शिकायतकर्ता वीडियो भी शेयर कर सकता है. उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी.

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हरियाणा नगर निगम चुनाव प्रमुख तिथियां

ये भी पढ़ें- निकाय चुनावों में स्पीकर के प्रचार करने पर भड़की कांग्रेस

चुनावी खर्च पर आयोग की रहेगी पैनी नजर

इसके साथ ही मिली जानकारी को शिकायत के तौर पर चुनाव आयोग को भेजा जाएगा. इसके इलावा उन्होंने बताया कि मेयर पद के प्रत्याशी 22 लाख से अधिक चुनाव में खर्च नहीं कर सकते हैं. वहीं पार्षद पदों के प्रत्याशी 5.5 लाख से अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे. इन सभी के खर्चों पर अधिकारियों की पैनी नजर है.

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चुनाव गाइडलाइन

अंबाला: भले ही मौसम दिन प्रतिदिन ठंडा होता जा रहा है, लेकिन निगम चुनावो को लेकर अंबाला में राजनीतिक माहौल गरमाता जा रहा है. इस चुनावी मैदान में जहां एक तरफ कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है तो वहीं बीजेपी भी इस चुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. कोरोना के चलते इस चुनाव में कई बदलाव किए गए हैं.

कोरोना के चलते नगर निगम चुनाव में ये हैं बदलाव

कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार निगम चुनाव में क्या कुछ तब्दीलियां की गई है इसकी जानकारी रिटर्निंग अधिकारी सचिन गुप्ता ने दी. उन्होंने बताया कि हरियाणा में नगर निगम चुनाव में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इन गाइडलाइन के अनुसार ही राजनीतिक दलों को चुनाव का प्रचार करना होगा और दिशा निर्देशों का बखूबी पालन करना होगा.

नगर निगम चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी, चुनावी खर्च पर आयोग की होगी पैनी नजर

निगम चुनाव में इन बातों का ध्यान रखना जरूरी

  • इस चुनाव के दौरान रैली में 200 से ज्यादा लोग इकठ्ठे नहीं हो सकते
  • इंडोर में 100 से अधिक लोगों को एकत्रित होने पर मनाही है
  • सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा
  • चिन्हित स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति दी गई है
  • एक बूथ पर वोटर्स की संख्या 1 हजार से ज्यादा नहीं होगी
  • वोटिंग के समय बीमार व्यक्ति को वापस भेज दिया जाएगा.

प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

बता दें कि इस चुनाव के मद्देनजर एक हेल्पालाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. सचिन गुप्ता ने साफ शब्दो में कहा कि यदि कोई भी राजनीतिक दल इन नियमों की पालना नही करता है या चुनाव प्रचार का उल्लंघन करता है तो उसकी जानकारी आम जनता हेल्पलाइन नंबर 8683044000 पर कर सकते हैं. ये व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें शिकायतकर्ता वीडियो भी शेयर कर सकता है. उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी.

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हरियाणा नगर निगम चुनाव प्रमुख तिथियां

ये भी पढ़ें- निकाय चुनावों में स्पीकर के प्रचार करने पर भड़की कांग्रेस

चुनावी खर्च पर आयोग की रहेगी पैनी नजर

इसके साथ ही मिली जानकारी को शिकायत के तौर पर चुनाव आयोग को भेजा जाएगा. इसके इलावा उन्होंने बताया कि मेयर पद के प्रत्याशी 22 लाख से अधिक चुनाव में खर्च नहीं कर सकते हैं. वहीं पार्षद पदों के प्रत्याशी 5.5 लाख से अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे. इन सभी के खर्चों पर अधिकारियों की पैनी नजर है.

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