ETV Bharat / state

अंबाला प्रशासन ने जारी किए लॉकडाउन के नए नियम, अब ऐसे खुलेंगी दुकानें

author img

By

Published : May 4, 2021, 9:57 PM IST

Updated : May 4, 2021, 10:06 PM IST

अंबाला प्रशासन ने नए आदेश जारी किए हैं. जिसमें अंबाला में जरूरी समान की दुकानों को खोलने के लिए राइट-लेफ्ट फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है.

ambala-administration-issued-new-rules
अंबाला प्रशासन ने जारी किया लॉकडाउन के नए नियम, अब ऐसे खुलेंगी दुकानें

अंबाला: हरियाणा में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सात दिन का कंपलीट लॉकडाउन लगाया गया है. अब पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है. वहीं अंबाला प्रशासन ने नए आदेश जारी किए हैं. जिसमें अंबाला में जरूरी समान की दुकानों को खोलने के लिए राइट-लेफ्ट फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है.

ambala administration issued new rules
अंबाला प्रशासन ने जारी किया लॉकडाउन के नए नियम
ambala administration issued new rules
अंबाला प्रशासन ने जारी किया लॉकडाउन के नए नियम

ये भी पढ़िए: ...जब हाईवे पर धू-धू कर जलने लगा चावल से भरा ट्रक, ड्राइवर और कंडक्टर बाल-बाल बचे

प्रशासन की तरफ से जारी नए आदेश में नियम

  • दूध के प्रॉडक्ट बेचने वाले रोजाना सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक खोल सकेंगे और शाम को 5 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोल सकेंगे.
  • फल और सब्जियों की दुकान रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी.
  • ग्रासरी शॉप्स राइट-लेफ्ट फार्मूले के साथ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी.
  • बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ग्रासरी की सिर्फ लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी.
  • वीरवार और शनिवार को राइट साइड में ग्रॉसरी की दुकानें खुलेंगी.
  • पशु फीड और एग्रीकल्चर मिशनरी की दुकानें रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खुल सकेंगी.

ये भी पढ़िए: हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का कबूलनामाः हमें नहीं मिल रही पूरी ऑक्सीजन, जो मिली है उसे लाने के लिए टैंकर की कमी

अंबाला: हरियाणा में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सात दिन का कंपलीट लॉकडाउन लगाया गया है. अब पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है. वहीं अंबाला प्रशासन ने नए आदेश जारी किए हैं. जिसमें अंबाला में जरूरी समान की दुकानों को खोलने के लिए राइट-लेफ्ट फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है.

ambala administration issued new rules
अंबाला प्रशासन ने जारी किया लॉकडाउन के नए नियम
ambala administration issued new rules
अंबाला प्रशासन ने जारी किया लॉकडाउन के नए नियम

ये भी पढ़िए: ...जब हाईवे पर धू-धू कर जलने लगा चावल से भरा ट्रक, ड्राइवर और कंडक्टर बाल-बाल बचे

प्रशासन की तरफ से जारी नए आदेश में नियम

  • दूध के प्रॉडक्ट बेचने वाले रोजाना सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक खोल सकेंगे और शाम को 5 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोल सकेंगे.
  • फल और सब्जियों की दुकान रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी.
  • ग्रासरी शॉप्स राइट-लेफ्ट फार्मूले के साथ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी.
  • बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ग्रासरी की सिर्फ लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी.
  • वीरवार और शनिवार को राइट साइड में ग्रॉसरी की दुकानें खुलेंगी.
  • पशु फीड और एग्रीकल्चर मिशनरी की दुकानें रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खुल सकेंगी.

ये भी पढ़िए: हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का कबूलनामाः हमें नहीं मिल रही पूरी ऑक्सीजन, जो मिली है उसे लाने के लिए टैंकर की कमी

Last Updated : May 4, 2021, 10:06 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.