पंचकूला: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा स्मैम स्कीम वर्ष 2020-21 के अंतर्गत किसान कृषि उपकरणों का लाभ उठा सकते हैं. जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने इस योजना के बार में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में 1000 धान की सीधी बिजाई मशीन, 50 न्यूमैटिक प्लांटर, 500 मल्टी क्रॉप प्लांटर,100 पैडी ट्रांसप्लांटर कृषि यंत्र 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे.
उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि इच्छुक किसान इन कृषि उपकरणों का लाभ उठाने के लिए विभाग के पोर्टल पर जाकर 30 जून तक मशीन का खरीद बिल और ई-वे बिल अपलोड कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि मशीन उन्हीं निर्माताओं से खरीदी जा सकती है. जिनकी मशीन भारत सरकार के अधिकृत संस्थान से पास की गई हो और मशीन क्रमांक, निर्माण वर्ष, साइज और मॉडल बिल पर अंकित हो. वही बिल सब्सिडी के लिए मान्य होंगे.
उपायुक्त ने बताया कि यदि मशीन किसी अधिकृत डीलर के माध्यम से खरीदी जाती है तो डीलर बिल निर्माता के अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जमीन का विवरण, बैंक खाता, पैन नंबर, आधार कार्ड, वैलिडिटी ट्रैक्टर आरसी और अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का विवरण ध्यानपूर्वक भरें.
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उपायुक्त ने कहा कि सभी दस्तावेज भौतिक सत्यापन के समय किसान को विभाग को जमा करवाने होंगे. यदि किसी भी दस्तावेज में भौतिक सत्यापन के समय कमी पाई जाती है तो सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षों से इस स्कीम का लाभ नहीं उठाया है. उन किसानों के पास ट्रैक्टर और इससे संबंधित अन्य यंत्र है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.