ETV Bharat / city

समझौता ब्लास्ट की फिर टली सुनवाई, 20 मार्च को आ सकता है फैसला - सुनवाई

समझौता ब्लास्ट केस की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी. अगली सुनवाई में ये तय किया कि 11 मार्च को पाकिस्तानी महिला द्वारा दायर गवाही की याचिका स्वीकार की जाए या नहीं.

20 मार्च को होगी अगली सुनवाई
author img

By

Published : Mar 19, 2019, 10:28 AM IST

Updated : Mar 19, 2019, 12:10 PM IST

पंचकूला: समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस को लेकर सोमवार को पंचकूला स्थित एनआईए की विशेष कोर्ट में सुनावाई हुई. NIA कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख तय कर दी है. 20 मार्च को कोर्ट सुनवाई में ये तय करेगी कि 11 मार्च को पाकिस्तानी महिला द्वारा दायर गवाही की याचिका स्वीकार किया जाए या नहीं.मामले की पिछली सुनवाई में इस केस में फैसला आने की संभावना थी, लेकिन इससे पहले राहिला वाकिल नाम की पाकिस्तानी महिला ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी. महिला ने इस मामले में नए सबूत होने का दावा किया था.

कोर्ट कल सुनाएगी फैसला
सोमवार को एनआईए कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना-अपना पक्ष रखा. पाकिस्तानी पीड़ितों को गवाही का एक और मिलेगा या नहीं इस पर एनआईए कोर्ट अपना फैसला कल सुनाएगी.

पाकिस्तानी महिला ने दायर की याचिका
NIA पक्ष के वकील ने कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए कहा कि NIA द्वारा जो 13 पाकिस्तानी गवाहों की लिस्ट दी गयी थी उसमें अर्जी लगाने वाली पाकिस्तानी महिला राहिला वकील का नाम नही है. लेकिन फैसला सुनाए जाने से ठीक पहले वकील मोमिन मलिक के जरिए पाकिस्तानी महिला ने सेक्शन 311 के तहत NIAअदालत में एक अर्जी दायर की है.अब अदालत कल यह तय करेगी कि पाकिस्तान के पीड़ित परिवारों को सुनवाई का मौका दिया जाए या फिर इस केस को अंजाम तक पहुंचाया जाए.

पंचकूला: समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस को लेकर सोमवार को पंचकूला स्थित एनआईए की विशेष कोर्ट में सुनावाई हुई. NIA कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख तय कर दी है. 20 मार्च को कोर्ट सुनवाई में ये तय करेगी कि 11 मार्च को पाकिस्तानी महिला द्वारा दायर गवाही की याचिका स्वीकार किया जाए या नहीं.मामले की पिछली सुनवाई में इस केस में फैसला आने की संभावना थी, लेकिन इससे पहले राहिला वाकिल नाम की पाकिस्तानी महिला ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी. महिला ने इस मामले में नए सबूत होने का दावा किया था.

कोर्ट कल सुनाएगी फैसला
सोमवार को एनआईए कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना-अपना पक्ष रखा. पाकिस्तानी पीड़ितों को गवाही का एक और मिलेगा या नहीं इस पर एनआईए कोर्ट अपना फैसला कल सुनाएगी.

पाकिस्तानी महिला ने दायर की याचिका
NIA पक्ष के वकील ने कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए कहा कि NIA द्वारा जो 13 पाकिस्तानी गवाहों की लिस्ट दी गयी थी उसमें अर्जी लगाने वाली पाकिस्तानी महिला राहिला वकील का नाम नही है. लेकिन फैसला सुनाए जाने से ठीक पहले वकील मोमिन मलिक के जरिए पाकिस्तानी महिला ने सेक्शन 311 के तहत NIAअदालत में एक अर्जी दायर की है.अब अदालत कल यह तय करेगी कि पाकिस्तान के पीड़ित परिवारों को सुनवाई का मौका दिया जाए या फिर इस केस को अंजाम तक पहुंचाया जाए.

BYTES SENT ON WHTSAPP...




एंकर-
पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में पाकिस्तानी पीड़िता राहिला वकील की अर्जी पर सुनवाई अब 20 मार्च को होगी। सोमवार को एनआईए कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना-अपना पक्ष रखा। पाकिस्तानी पीड़ितों को गवाही का एक और मिलेगा या नहीं इस पर एनआईए कोर्ट अपना फैसला बुधवार को सुनाएगी। 


वीओ-1- समझौता ब्लास्ट में अपने पिता को खोने वाली राहिला वकील के अर्जी पर सोमवार को एनआईए कोर्ट में बहस हुई। राहिला वकील ने अपने एडवोकेट मोमिन मलिक के जरिए अर्जी दाखिल कर इस केस में गवाही देने की अनुमति मांगी है। मोमिन मलिक ने अदालत में एक बार फिर तर्क दिया कि पाकिस्तानी पीड़ितों को गवाही का मौका नहीं मिला है। उन्हें समन तामील नहीं हो पाए हैं। इसलिए उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। मोमिन मलिक ने कहा कि राहिला वकील के खून का सैंपल लिया गया था और जब यह हादसा हुआ उसे भारत द्वारा वीजा भी दिया गया था। इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि राहिला वकील का नाम गवाहों की सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा और भी कई गवाहों के गवाही देने की इच्छा जताई है। 

बाइट-मोमिन मलिक, एडवोकेट


वीओ-2- 
NIA पक्ष के वकील ने कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए कहा कि NIA द्वारा जो 13 पाकिस्तानी गवाहों की लिस्ट दी गयी थी उसमें अर्जी लगाने वाली पाकिस्तानी महिला राहिला वकील का नाम नही है। लेकिन फैसला सुनाए जाने से ठीक पहले वकील मोमिन मलिक के जरिए पाकिस्तानी राहिला वकील राहिला ने सेक्शन 311 के तहत एनआईए अदालत में एक अर्जी दायर की है। एनआईए के वकीलों ने पाकिस्तानी गवाहों का पूरा विवरण और पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग के हवाले से भेजे गए समन का पूरा हवाला कोर्ट में दिया। 

बाइट-आरके हांडा, वकील, एनआईए

अब अदालत बुधवार को यह तय करेगी कि पाकिस्तान के पीड़ित परिवारों को सुनवाई का मौका दिया जाए या फिर इस केस को अंजाम तक पहुंचाया जाए।





        REGARDS
 ASHISH SHARMA
     PANCHKULA
Last Updated : Mar 19, 2019, 12:10 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.