पंचकूला: सोमवार को हुई सुनवाई में तीन से चार आरोपी हाजिरी माफी पर रहे तो वहीं बाकी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर सुनवाई में बहस जारी रही.
बचाव पक्ष के वकील सतीश कादयान ने बताया कि आरोपियों पर चार्ज लगाए जाने को लेकर आज दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई थी. वकील ने बताया कि फाइनल बहस के लिए कोर्ट ने 6 फरवरी की तारीख लगाई है.
जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में 51 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी. वहीं अब तक इस मामले में लगभग सभी आरोपियों को बेल मिल चुकी है. बता दें कि हिंसा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, आदेशों के उल्लंघन करने और हत्या के प्रयास सहित कई आरोप आरोपियों पर लगाए गए है.
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पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के रोहतक स्थित निवास स्थान में आगजनी और पारिवारिक सदस्यों को मारने की कोशिश करने के भी आरोप लगे हैं. चार्जशीट में जाट आंदोलन के दौरान हिंसा में करीब 14 करोड़ रुपए के माली नुकसान का भी जिक्र किया गया है.
गौरतलब है कि हरियाणा में साल 2016 में फरवरी महीने के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट आरक्षण की मांग लेकर जसिया में विशाल धरना किया गया और यही धरना बाद में हिंसक हो गया था. इसी हिंसा में 19 फरवरी को रोहतक में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी हुई थी.
जब आगजनी हुई, कैप्टन अभिमन्यु के परिजन घर पर ही मौजूद थे. उन्होंने वहां से भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई थी. हरियाणा पुलिस ने इस बारे में 27 फरवरी 2016 को अरबन स्टेट पुलिस थाने में केस दर्ज किया था. बाद में यह मामला सीबीआई को रेफर कर दिया गया था.
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