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करनाल में विवाह या अन्य समारोह में फायरिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध - करनाल में विवाह शादियों में फायरिंग बैन

करनाल जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने अपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विवाह या किसी अन्य समारोह के दौरान की जाने वाली फायरिंग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं.

Complete ban on firing at marriages or other ceremonies in Karnal
करनाल में विवाह या अन्य समारोह में फायरिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध
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Published : Mar 11, 2021, 7:47 PM IST

करनाल: जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने अपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विवाह या किसी अन्य समारोह के दौरान की जाने वाली फायरिंग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं.

आदेशों में कहा गया है कि कानून के अनुसार हथियार रखने की अनुमति केवल सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत ही दी जाती है. इनका प्रयोग किसी अन्य समारोह के दौरान नहीं किया जा सकता.

आदेशों में यह भी कहा गया है कि आमतौर देखने में आया है कि समारोह के दौरान की जाने वाली फायरिंग से किसी ना किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोटिल होने जैसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं. इस संदर्भ में जारी आदेशों के अनुसार जिले के सभी बैंकेट हॉल और होटल्स के प्रबन्धक समारोह परिसर में हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध के संबंध में सूचनापट्ट अवश्य लगाएं और परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगवाना भी सुनिश्चित करें.

ये भी पढ़ें- दिल्ली और करनाल के बीच चलेगी रेपिड ट्रेन, 1 घंटे में होगा सफर पूरा

पुलिस अधीक्षक, नगर निगम तथा जिले के सभी एसडीएम अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों की अनुपालना के लिए जिम्मेदार रहेंगे. इसके मद्देनजर ये आदेश आज से लागू होकर आगामी 4 जून 2021 तक बने रहेंगे.

आदेशों की अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए उपमंडलाधीश, तहसील, उप-तहसील, नगरनिगम एवं नगरपालिका, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालयों, पंचायत घरों, बस अड्डों तथा सार्वजनिक स्थानों के अलावा पुलिस थानों में भी ऐसे आदेशों की कॉपी नोटिस बोर्ड पर चस्पा होनी चाहिए.

करनाल: जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने अपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विवाह या किसी अन्य समारोह के दौरान की जाने वाली फायरिंग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं.

आदेशों में कहा गया है कि कानून के अनुसार हथियार रखने की अनुमति केवल सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत ही दी जाती है. इनका प्रयोग किसी अन्य समारोह के दौरान नहीं किया जा सकता.

आदेशों में यह भी कहा गया है कि आमतौर देखने में आया है कि समारोह के दौरान की जाने वाली फायरिंग से किसी ना किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोटिल होने जैसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं. इस संदर्भ में जारी आदेशों के अनुसार जिले के सभी बैंकेट हॉल और होटल्स के प्रबन्धक समारोह परिसर में हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध के संबंध में सूचनापट्ट अवश्य लगाएं और परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगवाना भी सुनिश्चित करें.

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पुलिस अधीक्षक, नगर निगम तथा जिले के सभी एसडीएम अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों की अनुपालना के लिए जिम्मेदार रहेंगे. इसके मद्देनजर ये आदेश आज से लागू होकर आगामी 4 जून 2021 तक बने रहेंगे.

आदेशों की अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए उपमंडलाधीश, तहसील, उप-तहसील, नगरनिगम एवं नगरपालिका, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालयों, पंचायत घरों, बस अड्डों तथा सार्वजनिक स्थानों के अलावा पुलिस थानों में भी ऐसे आदेशों की कॉपी नोटिस बोर्ड पर चस्पा होनी चाहिए.

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