जींद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चरस तस्करी के जुर्म में कांग्रेस की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष रितू लाठर को 15 साल व उसके दो सहयोगियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है.
सजा के अतिरिक्त रितू लाठर को डेढ़ लाख व उसके सहयोगियों को दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में 18 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 17 दिसंबर 2017 शाम को सफीदों थाना पुलिस पानीपत मार्ग पर नाकाबंदी किए हुए थी. इसी दौरान सूचना मिली कि पानीपत की तरफ से आ रही एक गाड़ी में नशीले पदार्थ लेकर आ रहे हैं.
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पुलिस ने इसके बाद वहां से निकलने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी. इसी दौरान पानीपत की तरफ से आ रही स्विफ्ट कार को रुकवाया. इसमें गांव बुढ़ाखेड़ा लाठर व हाल अर्बन एस्टेट जींद निवासी रितू लाठर, झांझखुर्द निवासी राजेंद्र व जैजैवंती निवासी सुरेंद्र उर्फ मंगल बैठे हुए थे.
गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी से उनके कब्जे से चार किलो 490 ग्राम चरस बरामद की गई है. गाड़ी की आगे की सीट पर जींद महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष रीतू लाठर बैठी हुई थी. पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.
पूछताछ में खुलासा हुआ था कि पानीपत रेलवे जंक्शन पर एक व्यक्ति चरस देकर गया था. चरस जींद में नशीले पदार्थ बेचने वालों को सप्लाई करनी थी. अदालत ने अब इस मामले में फैसला सुनाते हुए रितू लाठर को 15 साल व राजेंद्र व सुरेंद्र उर्फ मंगल को 20-20 साल की सजा सुनाई है.
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