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गुरुग्राम में ज्यादा कोरोना केस वाले इन क्षेत्रों में 14 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन

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Published : Jun 29, 2020, 9:28 PM IST

गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा शहर के ऐसे बड़े कोरोना प्रकोप वाले क्षेत्रों की सूची जारी की गई है जहां से कोरोना के ज्यादा पॉजिटिव केस आये हैं. इन क्षेत्रों में 30 जून से 14 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा.

gurugram corona
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गुरुग्राम: कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एक और फैसला लिया है. प्रशासन द्वारा शहर के ऐसे क्षेत्रों की सूची जारी की गई है जहां से कोरोना के ज्यादा पॉजिटिव केस आये हैं. जिलाधीश अमित खत्री ने इन क्षेत्रों के लिये प्रभावी प्रबंधन के आदेश जारी किए हैं. अब इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट के नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे और अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

इन क्षेत्रों में लागू होंगे नए आदेश

ये आदेश 30 जून प्रातः 10:00 बजे से 14 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे. जिलाधीश अमित खत्री द्वारा जारी किए गए इन आदेशों में कोरोना के बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों अर्थात जिनमें कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या ज्यादा हैं, ये केस मुख्यतः शहर के 8 वार्डों में मिले हैं. इन क्षेत्रों में वार्ड नंबर चार के डूंडाहेड़ा, जिसमें विशेष रूप से पुलिस स्टेशन रोड, अग्रवाल स्वीट्स गली, डूंडाहेड़ा कम्युनिटी सेंटर वाली गली तथा विशाल मेगा मार्ट वाली गली शामिल हैं.

इसी प्रकार वार्ड नंबर 16 के अर्जुन नगर, ज्योति पार्क तथा मदन पुरी और वार्ड नंबर 17 के रतन गार्डन व शिवपुरी, वार्ड नंबर 20 के शिवाजी नगर व शांति नगर, वार्ड नंबर 21 के बलदेव नगर, फिरोज गांधी कॉलोनी व रवि नगर शामिल हैं. वार्ड नंबर 22 के हीरा नगर, गांधीनगर व शिवाजी पार्क, वार्ड नंबर 23 के हरिनगर व शक्ति पार्क तथा वार्ड नंबर 35 का नाथूपुर आबादी क्षेत्र शामिल हैं, जहां कोरोना के ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में सोमवार को मिले 381 नए मरीज और 585 हुए डिस्चार्ज, 66.87% हुआ रिकवरी रेट

इस प्रबंधन प्लान के अनुसार चिन्हित किए गए क्षेत्रों में आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा. सभी लोगों के स्वास्थ्य की डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी, लेकिन ऐसा करते समय प्रशासन द्वारा यह भी ध्यान रखा जाएगा कि इन आदेशों की वजह से सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर कम से कम असर पड़े. जिलाधीश द्वारा उपरोक्त तीनों पहलुओं को लागू करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं.

बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों में आवागमन पर रहेगी रोक

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि बड़े प्रकोप वाले चिन्हित क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम उस क्षेत्र के एसीपी के साथ तालमेल करके बाउंडरी तय करेंगे और उसमें प्रवेश तथा निकासी के पॉइंट निर्धारित किए जाएंगे. वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र में आवश्यक सरकारी अथवा आपातकालीन सेवाएं पहुंचाई जाए तथा अधिकृत व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति हो.

चलाया जाएगा स्वास्थ्य जांच अभियान

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों में हर घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की डोर टू डोर स्क्रीनिंग तथा थर्मल स्कैनिंग के लिए पर्याप्त संख्या में टीम सिविल सर्जन गुरुग्राम द्वारा लगाई जाएंगी. ये सभी टीमें सिविल सर्जन के दिशा निर्देश पर काम करेंगी और इन टीमों को पीपीई किट तथा स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग आदि के उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे. यह भी आदेश दिए गए हैं कि डोर टू डोर सर्वे के दौरान जिन लोगों में लक्षण दिखाई देंगे उनका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आईसीएमआर की हिदायतों के अनुसार रैपिड एंटीजन या आरटी पीसीआर टेस्ट करवाए जाएंगे.

सामाजिक आर्थिक प्रभाव को रखा जाएगा ध्यान में

बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों में इन उपायों को लागू करते समय वहां पर सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इस बात का ध्यान रखा जाएगा. इसके लिए इन क्षेत्रों में उन औद्योगिक गतिविधियों को चलाने की अनुमति होगी, जिन में श्रमिकों को ठहराने की व्यवस्था है. इसी प्रकार कामगारों के लिए उन क्षेत्रों में ही रहने के प्रबंध किए जा सकते हैं ताकि कामगारों के अंदर बाहर बार-बार आवागमन को रोका जा सके.

ये भी पढ़ें- हरियाणा के नेताओं को कोरोना की नहीं, बरोदा उपचुनाव की है चिंता

उद्योग विभाग द्वारा जारी एसओपी को भी कड़ाई से लागू किया जाएगा. इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के संचालन की अनुमति होगी. इनके समय, दिन तथा श्रेणी के विभाजन के लिए संबंधित एसडीएम द्वारा उस क्षेत्र के निगम पार्षद, मार्केट एसोसिएशन तथा आरडब्लूए के साथ विचार विमर्श करके संचालन की गाइड लाइन बनाई जाएंगी. इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं, कच्चा राशन, दूध, दवा, सब्जियां तथा अन्य ग्रोसरी का सामान खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, नगरनिगम तथा ड्रग कंट्रोलर अधिकारी के सहयोग से पहुंचाया जाएगा. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी ना रहे.

प्रदेश और जिले में कोरोना की स्थिति

गौरतलब है कि लॉकडाउन में मिली छूट के बाद से हरियाणा में कोरोना केसों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. प्रदेश में सोमवार को 381 नए कोरोना केस मिले हैं. जिसके बाद अब कुल मरीजों का आंकड़ा 14 हजार के पार हो गया है. इसी के साथ अब हरियाणा में 4476 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज जारी है. हरियाणा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 232 हो गया है. वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में हैं. जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 5260 हो गई है. इनमें से 1287 एक्टिव मरीज हैं और 90 लोगों की मौत हो चुकी है.

गुरुग्राम: कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एक और फैसला लिया है. प्रशासन द्वारा शहर के ऐसे क्षेत्रों की सूची जारी की गई है जहां से कोरोना के ज्यादा पॉजिटिव केस आये हैं. जिलाधीश अमित खत्री ने इन क्षेत्रों के लिये प्रभावी प्रबंधन के आदेश जारी किए हैं. अब इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट के नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे और अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

इन क्षेत्रों में लागू होंगे नए आदेश

ये आदेश 30 जून प्रातः 10:00 बजे से 14 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे. जिलाधीश अमित खत्री द्वारा जारी किए गए इन आदेशों में कोरोना के बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों अर्थात जिनमें कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या ज्यादा हैं, ये केस मुख्यतः शहर के 8 वार्डों में मिले हैं. इन क्षेत्रों में वार्ड नंबर चार के डूंडाहेड़ा, जिसमें विशेष रूप से पुलिस स्टेशन रोड, अग्रवाल स्वीट्स गली, डूंडाहेड़ा कम्युनिटी सेंटर वाली गली तथा विशाल मेगा मार्ट वाली गली शामिल हैं.

इसी प्रकार वार्ड नंबर 16 के अर्जुन नगर, ज्योति पार्क तथा मदन पुरी और वार्ड नंबर 17 के रतन गार्डन व शिवपुरी, वार्ड नंबर 20 के शिवाजी नगर व शांति नगर, वार्ड नंबर 21 के बलदेव नगर, फिरोज गांधी कॉलोनी व रवि नगर शामिल हैं. वार्ड नंबर 22 के हीरा नगर, गांधीनगर व शिवाजी पार्क, वार्ड नंबर 23 के हरिनगर व शक्ति पार्क तथा वार्ड नंबर 35 का नाथूपुर आबादी क्षेत्र शामिल हैं, जहां कोरोना के ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में सोमवार को मिले 381 नए मरीज और 585 हुए डिस्चार्ज, 66.87% हुआ रिकवरी रेट

इस प्रबंधन प्लान के अनुसार चिन्हित किए गए क्षेत्रों में आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा. सभी लोगों के स्वास्थ्य की डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी, लेकिन ऐसा करते समय प्रशासन द्वारा यह भी ध्यान रखा जाएगा कि इन आदेशों की वजह से सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर कम से कम असर पड़े. जिलाधीश द्वारा उपरोक्त तीनों पहलुओं को लागू करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं.

बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों में आवागमन पर रहेगी रोक

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि बड़े प्रकोप वाले चिन्हित क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम उस क्षेत्र के एसीपी के साथ तालमेल करके बाउंडरी तय करेंगे और उसमें प्रवेश तथा निकासी के पॉइंट निर्धारित किए जाएंगे. वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र में आवश्यक सरकारी अथवा आपातकालीन सेवाएं पहुंचाई जाए तथा अधिकृत व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति हो.

चलाया जाएगा स्वास्थ्य जांच अभियान

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों में हर घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की डोर टू डोर स्क्रीनिंग तथा थर्मल स्कैनिंग के लिए पर्याप्त संख्या में टीम सिविल सर्जन गुरुग्राम द्वारा लगाई जाएंगी. ये सभी टीमें सिविल सर्जन के दिशा निर्देश पर काम करेंगी और इन टीमों को पीपीई किट तथा स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग आदि के उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे. यह भी आदेश दिए गए हैं कि डोर टू डोर सर्वे के दौरान जिन लोगों में लक्षण दिखाई देंगे उनका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आईसीएमआर की हिदायतों के अनुसार रैपिड एंटीजन या आरटी पीसीआर टेस्ट करवाए जाएंगे.

सामाजिक आर्थिक प्रभाव को रखा जाएगा ध्यान में

बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों में इन उपायों को लागू करते समय वहां पर सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इस बात का ध्यान रखा जाएगा. इसके लिए इन क्षेत्रों में उन औद्योगिक गतिविधियों को चलाने की अनुमति होगी, जिन में श्रमिकों को ठहराने की व्यवस्था है. इसी प्रकार कामगारों के लिए उन क्षेत्रों में ही रहने के प्रबंध किए जा सकते हैं ताकि कामगारों के अंदर बाहर बार-बार आवागमन को रोका जा सके.

ये भी पढ़ें- हरियाणा के नेताओं को कोरोना की नहीं, बरोदा उपचुनाव की है चिंता

उद्योग विभाग द्वारा जारी एसओपी को भी कड़ाई से लागू किया जाएगा. इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के संचालन की अनुमति होगी. इनके समय, दिन तथा श्रेणी के विभाजन के लिए संबंधित एसडीएम द्वारा उस क्षेत्र के निगम पार्षद, मार्केट एसोसिएशन तथा आरडब्लूए के साथ विचार विमर्श करके संचालन की गाइड लाइन बनाई जाएंगी. इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं, कच्चा राशन, दूध, दवा, सब्जियां तथा अन्य ग्रोसरी का सामान खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, नगरनिगम तथा ड्रग कंट्रोलर अधिकारी के सहयोग से पहुंचाया जाएगा. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी ना रहे.

प्रदेश और जिले में कोरोना की स्थिति

गौरतलब है कि लॉकडाउन में मिली छूट के बाद से हरियाणा में कोरोना केसों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. प्रदेश में सोमवार को 381 नए कोरोना केस मिले हैं. जिसके बाद अब कुल मरीजों का आंकड़ा 14 हजार के पार हो गया है. इसी के साथ अब हरियाणा में 4476 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज जारी है. हरियाणा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 232 हो गया है. वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में हैं. जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 5260 हो गई है. इनमें से 1287 एक्टिव मरीज हैं और 90 लोगों की मौत हो चुकी है.

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