गुरुग्राम: गुरुग्राम में अतिरिक्त चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनोज कुमार राणा ने ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले छह आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
दरअसल जिला दवा नियंत्रक अधिकारी और अपराध शाखा की टीम ने 23 अप्रैल को मेदांता अस्पताल के पास से ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले छह लोगों को गिरफ्तार किया था. आरोपी 12 हजार का सिलेंडर 90 हजार रुपये में बेच रहे थे.
जमानत याचिका का ड्रग कंट्रोलर विभाग के अधिकारी व मामले की जांच कर रहे पुलिस के जांच अधिकारी ने विरोध करते हुए अदालत से आग्रह किया कि आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार न की जाए. क्योंकि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी करते हुए कई लोगों से ठगी भी की है.
मरीजों को मिलने वाली गैस की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है. अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए सभी छह आरोपियों की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी है.
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