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गुरुग्राम में कांग्रेस नेता के खिलाफ साइबर पुलिस ने किया मामला दर्ज - गुरुग्राम कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज

गुरुग्राम में सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में साइबर पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि बीजेपी आईटी सेल ने इसकी शिकायत साइबर पुलिस को दी थी.

gurugram cyber ​​police filed a case against congress leader tejbir mayna
गुरुग्राम में कांग्रेस नेता के खिलाफ साइबर पुलिस ने किया मामला दर्ज
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Published : Aug 11, 2020, 3:34 PM IST

गुरुग्राम: कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में कांग्रेस के तेजबीर मायना के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि बीजेपी आईटी सेल ने इसकी शिकायत साइबर पुलिस को दी थी. आरोप है कि बीते दिनों रोहतक में बीजेपी की बैठक हुई थी. जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने अपने फेसबुक पर फेक न्यूज शेयर की थी.

gurugram cyber ​​police filed a case against congress leader tejbir mayna
गुरुग्राम में कांग्रेस नेता तेजबीर मायना के खिलाफ मामला दर्ज

बता दें कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए इनफॉर्मेशन एक्ट यानी आईटी एक्ट बनाया गया है. इसके तहत अगर आप फेसबुक, ट्विटर, टिक टॉक, शेयर चैट, यूट्यूब समेत अन्य सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक, भड़काऊ या फिर अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाला पोस्ट, वीडियो और फिर तस्वीर शेयर करते हैं तो वो क्राइम हैं. इसको लेकर आपको जेल जाना पड़ सकता है. साथ ही जुर्माना देना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: जन्माष्टमी पर कोरोना इफेक्ट: कृष्ण जन्मोत्सव पर कुरुक्षेत्र के मंदिरों में पसरा सन्नाटा

गुरुग्राम: कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में कांग्रेस के तेजबीर मायना के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि बीजेपी आईटी सेल ने इसकी शिकायत साइबर पुलिस को दी थी. आरोप है कि बीते दिनों रोहतक में बीजेपी की बैठक हुई थी. जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने अपने फेसबुक पर फेक न्यूज शेयर की थी.

gurugram cyber ​​police filed a case against congress leader tejbir mayna
गुरुग्राम में कांग्रेस नेता तेजबीर मायना के खिलाफ मामला दर्ज

बता दें कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए इनफॉर्मेशन एक्ट यानी आईटी एक्ट बनाया गया है. इसके तहत अगर आप फेसबुक, ट्विटर, टिक टॉक, शेयर चैट, यूट्यूब समेत अन्य सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक, भड़काऊ या फिर अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाला पोस्ट, वीडियो और फिर तस्वीर शेयर करते हैं तो वो क्राइम हैं. इसको लेकर आपको जेल जाना पड़ सकता है. साथ ही जुर्माना देना पड़ सकता है.

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