गुरुग्राम: गुरुग्राम में तीन तलाक (triple talaq in gurugram) का पहला मामला सामने आया है. महिला ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस (faridabad police) को शिकायत दी है. जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने मामला गुरुग्राम ट्रांसफर कर दिया. जांच के बाद गुरुग्राम के पटौदी थाने में मामला दर्ज हुआ है. बताया जा रहा है कि 17 साल पहले महिला की शादी हुई थी, महिला ने पति समेत परिवार के अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है. फिलहाल गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
दरअसल महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 17 साल पहले मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार उसकी गुरुग्राम के पटौदी के रहने वाले अब्दुल जकी से शादी हुई थी. शादी के बाद से ही उसके सास, ससुर, देवर, ननद समेत पति मारपीट करने लगे और कई बार उसके साथ मारपीट करके उसको घर से निकाला जाता था. जिसके बाद समझौता कर लिया जाता था, लेकिन 27 जुलाई को भी पीड़िता के साथ परिवार वालों ने मारपीट की और मारपीट के बाद पति अब्दुल जकी ने उसे तीन तलाक दे दिया. जिसके बाद वह फरीदाबाद मायके चली गई और वहां पुलिस को इसकी शिकायत दी.
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वहीं फरीदाबाद पुलिस ने शिकायत को आगामी कार्रवाई के लिए गुरुग्राम पुलिस को भेज दिया और गुरुग्राम पुलिस की जांच के बाद पटौदी थाने में मामला दर्ज हुआ. अब गुरुग्राम पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है.
क्या है तीन तलाक कानून?: जस्टिस चंद्रचूड की बेंच ने कहा कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) एक्ट की धारा 3 में मुस्लिम पुरुष एक बार में तीन तलाक लेना अपराध है. धारा 4 में कहा गया है कि तीन तलाक देने के दोषी पति को तीन साल तक कैद की सजा हो सकती है. मौजूदा मामले में पीड़ित महिला के पति की मां को आरोपी बनाया गया है. उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.
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