गुरुग्राम: गलत सूचना देकर मूवमेंट पास प्राप्त करके एक टैक्सी मालिक प्रवासी नागरिकों से ज्यादा पैसे लेकर उन्हें उनके गांव भेज रहा था. आरोप है कि अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) निवासी अमित कुमार सिंह अपनी टैक्सी में प्रवासी नागरिकों को उनके गांव छोड़कर आने का काम कर रहा था. इसके लिए वह प्रवासी नागरिकों से ज्यादा पैसे ले रहा था.
यह मामला एसडीएम गुरुग्राम कार्यालय के संज्ञान में आने के बाद पुष्टि करने उपरान्त उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर में एफआईआर नंबर 1012, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 420 के तहत दर्ज करवाई गई है.
प्रवासियों को ले जाने पर एक बस चालक पर भी मामला दर्ज
इसी प्रकार, लॉकडाउन में फंसे अन्य प्रवासी नागरिकों को झांसे में लेकर सक्षम अधिकारी से बिना अनुमति या मूवमेंट पास प्राप्त किए बस में दिल्ली से झारखंड भेजने का भी एक मामला सामने आया है, जिसके लिए भी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन सेक्टर-14 में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 269 के तहत दर्ज की गई है.
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मिली जानकारी के अनुसार गुरुग्राम पुलिस को यह सूचना मिली थी कि एक बस प्रवासी नागरिकों को दिल्ली से झारखंड ले जा रही है. यह बस गुरुग्राम के मुख्य बस अड्डे पर झारखंड को जाने वाली सवारियों को लेने आई थी और एमजी रोड पर कल्याणी अस्पताल के पास लगे पुलिस नाके पर चेकिंग के दौरान पाया गया कि इस बस चालक के पास सक्षम अधिकारी से किसी प्रकार की अनुमति या परमिशन नहीं है. नाके पर उपस्थित उपनिरीक्षक अजीत सिंह ने तत्काल इसका संज्ञान लेकर सेक्टर 14 पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया.
जिला प्रशासन ने रखी है पैनी नजर
उपायुक्त अमित खत्री का कहना है कि जिला प्रशासन ऐसे मामलों पर निगरानी रखे हुए है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने प्रवासी नागरिकों से भी अपील की है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर अपनी मेहनत की कमाई को व्यर्थ ना गवाएं. जिन प्रवासी नागरिकों ने अपने घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकार ने कर रखी है और बारी बारी से सभी को भेजा जाएगा.
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