फरीदाबाद: बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ के मां और बाप को अपहरण वाले मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट से रेगुलर जमानत मिल गई. साथ ही उन्हें अपहरण कांड का आरोप पत्र भी दिया. जबकि चाचा एवं बसपा नेता जावेद अहमद के मामले में पुलिस 15 फरवरी तक सेप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेगी.
2018 में किया गया था निकिता का अपहरण
बता दें कि, निकिता के परिजनों की अपील पर सरकार ने वर्ष 2018 में हुए अपहरण कांड की कोर्ट से अनुमति लेकर दोबारा जांच शुरू की गई है. इस केस की जांच भी एसआईटी कर रही है. जांच में शामिल ना होने पर पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ के पिता जाकिर हुसैन, मां असमीना और चाचा एवं बसपा नेता जावेद अहमद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कराया था.
बचाव पक्ष के वकील अनीस खान ने बताया कि तौसीफ की मां असमीना और पिता जाकिर हुसैन ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए दो दिन के अंदर जांच में शामिल होने का आदेश दिया था.
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दोनों आरोपी कोर्ट के निर्धारित डेट पर जांच अधिकारी के सामने जांच में शामिल हुए और अपने बयान दर्ज कराए. जांच अधिकारी ने अपने स्तर पर जमानत भी दे दी. शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है. अनीस खान ने बताया कि अपहरण कांड में मां बाप को कोर्ट की ओर से चार्जशीट मिल गई है. साथ ही रेगुलर जमानत हो गई. अब इस केस की अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी.
तौसीफ ने की थी निकिता की हत्या
बता दें कि, हरियाणा के बल्लभगढ़ में परिवार के साथ रह रही उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी निकिता तोमर बी.कॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी. 26 अक्टूबर 2020 को शाम करीब पौने 4 बजे जब वो परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो सोहना निवासी तौसीफ और रेहान ने कार में अगवा करने की कोशिश की.
विरोध करने पर तौसीफ ने निकिता को गोली मार दी थी. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. दिनदहाड़े हुई ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. इस हत्या के बाद देश और प्रदेश में लव जिहाद को लेकर बहस छिड़ गई थी.
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