फरीदाबाद: एनआईटी (NIT Faridabad) थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशाेरी के घर में जबरन घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी (Rape Accused) को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की कोर्ट (Faridabad session court) ने 7 साल की सजा सुनाई है. आरोपी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि ये मामला मार्च 2019 का है. हैरानी की बात ये है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़ित परिवार पर हमला कर पिटाई भी की थी, जिसके बाद केस दर्ज हुआ था.
मामले की जानकारी देते हुए पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि एनआईटी क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी 27 मार्च 2019 को घर में अकेली थी. उसकी बहन ट्यूशन पढ़ने गयी थी, जबकि मां और पिता घर से बाहर किसी काम से गए थे. इसी दौरान नंगला रोड स्थित सुंदर कॉलोनी निवासी सूरज पीड़िता के घर में जबरन घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
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आरोपी जब वारदात को अंजाम दे रहा था तो तभी पीड़िता के पिता घर वापस आ गए. उन्हें आता देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया. कुछ देर बाद वो अपने घरवालों को साथ लेकर पीड़िता के घर पहुंचा और परिवार पर हमला कर मारपीट शुरू कर दी. जिसके बाद नाबालिग के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया. इसी मामले में आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है और उस पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.