चंडीगढ़: कोरोना महामारी को देखते हुए हरियाणा में धारा-144 लागू कर दी गई है. 20 से ज्यादा व्यक्तियों पर एक जगह इकट्ठा होने पर पाबन्दी लगा दी गई है. यह आदेश विवाह, किसी भी तरह के समारोह आदि पर भी लागू होंगे. वहीं चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 हो गई है, हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव केस 4 हैं और 14 कोरोना पॉजिटिव मानेसर में भर्ती हैं.
इस बात की जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में दी. इस मौके पर उन्होंने सरकारी दफ्तरों में अवकाश की घोषण से साफ इंकार भी किया. गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि पूरे प्रदेश में धारा-144 लागू कर दी गई है. इसके बाद से 20 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नही हो सकेंगे. विवाह , समारोह आदि में भी ये आदेश लागू होंगे.
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उन्होंने बताया कि यह आदेश अगले आदेश आने तक लागू रहेंगे. इस मौके पर अनिल विज ने सरकारी दफ्तरों में छुट्टी किए जाने के सवाल पर कहा कि अभी इस तरह के कोई आदेश पर सरकार विचार नहीं कर रही है, दफ्तरों में रोज की तरह ही काम जारी रहेगा, आगे स्थिति के अनुरूप इस पर निर्णय लिया जा सकता है.
वहीं विज ने पंचकूला में विदेश से आए कुछ वयक्तियों के गायब होने के की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि इस तरह की अफवाओं पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति विदेश से लौट रहा है उसके हाथ पर स्टेप लगाई जा रही है और उस पर विभाग व प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है. विभाग की ओर से 108 नंबर जारी किया गया है, जिस पर कोई भी फोन कर के कभी भी जनकारी दे सकता है.
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