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मानेसर जमीन घोटाले के मामले में तीन आपोपियों को हाईकोर्ट से राहत

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Published : Jan 29, 2021, 3:11 PM IST

मानेसर जमीन घोटाले के मामले में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पूर्व चीफ टाउन प्लानर सुजीत सिंह और दो अन्य आरोपियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है.

Manesar land scam case update
मानेसर जमीन घोटाले में तीन आपोपियों को हाईकोर्ट से राहत

चंडीगढ़: मानेसर जमीन घोटाले के मामले में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पूर्व चीफ टाउन प्लानर सुजीत सिंह और दो अन्य आरोपियों डी.आर धींगरा और धारे सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने पंचकूला सीबीआई अदालत द्वारा उन्हें इस मामले में समन जारी करने के 1 दिसंबर 2020 के फैसले पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र: बजट 2021 से क्या है आम जनता की उम्मीदें?

हाई कोर्ट ने इस मामले में अब दूसरी सभी याचिकाओं पर एक साथ 30 अप्रैल के लिए सुनवाई तय की है. मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए सीबीआई विशेष अदालत पंचकूला द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी थी. मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ें: कैथल: जमीन हड़पने के लिए भाई ने ही भाई की करवाई हत्या, पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार

आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के प्रभावशाली लोगों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम जिले के मानेसर नौरंगपुर और नखरोला आदि गांवों के किसानों और भू स्वामियों को अधिकरण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन सस्ते दामों पर खरीद ली थी. हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को कम दामों पर बेच दिए जाने का आरोप है.

चंडीगढ़: मानेसर जमीन घोटाले के मामले में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पूर्व चीफ टाउन प्लानर सुजीत सिंह और दो अन्य आरोपियों डी.आर धींगरा और धारे सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने पंचकूला सीबीआई अदालत द्वारा उन्हें इस मामले में समन जारी करने के 1 दिसंबर 2020 के फैसले पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.

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हाई कोर्ट ने इस मामले में अब दूसरी सभी याचिकाओं पर एक साथ 30 अप्रैल के लिए सुनवाई तय की है. मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए सीबीआई विशेष अदालत पंचकूला द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी थी. मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था.

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आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के प्रभावशाली लोगों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम जिले के मानेसर नौरंगपुर और नखरोला आदि गांवों के किसानों और भू स्वामियों को अधिकरण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन सस्ते दामों पर खरीद ली थी. हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को कम दामों पर बेच दिए जाने का आरोप है.

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