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ऑनर किलिंग के मामले निपटाने में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगे: पंजाब एवं हरियाणा HC - punjab-haryana-high-court-honor-killing-cases

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के सभी सेशन जज व डीजीपी को आदेश दिए हैं कि ऑनर किलिंग के मामलों का निपटारा करने में किसी भी हाल में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए.

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ऑनर किलिंग के मामले निपटाने में 9 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगे: पंजाब एवं हरियाणा HC
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Published : Sep 2, 2021, 2:01 PM IST

Updated : Sep 6, 2021, 6:35 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने ऑनर किलिंग (Honor Killing) के मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के सभी सेशन जज व डीजीपी को आदेश दिए हैं कि केसों की जांच तीन माह में पूरी हो और ट्रायल का निपटारा करने में 6 माह से ज्यादा का समय नहीं लगे. हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही गवाहों को बुलाने के लिए सख्ती करनी पड़े या रोज सुनवाई करनी पड़े लेकिन ट्रायल को लटकने न दिया जाए.


इसके साथ ही हाईकोर्ट के जस्टिस एके त्यागी ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी सेशन जज को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि ऑनर किलिंग के मामलों को नामित अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट, एक क्षेत्राधिकार अदालत को सौंपी जाए. ऐसी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 6 महीने के भीतर मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्देश लंबित मामलों पर लागू होगा.

हाईकोर्ट ने विषय को गंभीर मानते हुए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के गृह सचिव, वित्त सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिव की कमेटी एक माह के भीतर गठित करने का आदेश दिया है. कमेटी को तीन माह में अपनी सिफारिशें देनी होंगी. कमेटी रिपोर्ट देते हुए इस बात का ध्यान रखेगी कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए इन्हें तैयार करेगी. रिपोर्ट को आधार बनाकर नीतिगत कार्रवाई की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी.

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने ऑनर किलिंग (Honor Killing) के मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के सभी सेशन जज व डीजीपी को आदेश दिए हैं कि केसों की जांच तीन माह में पूरी हो और ट्रायल का निपटारा करने में 6 माह से ज्यादा का समय नहीं लगे. हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही गवाहों को बुलाने के लिए सख्ती करनी पड़े या रोज सुनवाई करनी पड़े लेकिन ट्रायल को लटकने न दिया जाए.


इसके साथ ही हाईकोर्ट के जस्टिस एके त्यागी ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी सेशन जज को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि ऑनर किलिंग के मामलों को नामित अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट, एक क्षेत्राधिकार अदालत को सौंपी जाए. ऐसी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 6 महीने के भीतर मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्देश लंबित मामलों पर लागू होगा.

हाईकोर्ट ने विषय को गंभीर मानते हुए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के गृह सचिव, वित्त सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिव की कमेटी एक माह के भीतर गठित करने का आदेश दिया है. कमेटी को तीन माह में अपनी सिफारिशें देनी होंगी. कमेटी रिपोर्ट देते हुए इस बात का ध्यान रखेगी कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए इन्हें तैयार करेगी. रिपोर्ट को आधार बनाकर नीतिगत कार्रवाई की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी.

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Last Updated : Sep 6, 2021, 6:35 PM IST
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