ETV Bharat / city

भाजपा नेता तजिंदर बग्गा और कवि कुमार विश्वास को हाइकोर्ट से मिली बड़ी राहत, एफआईआर रद्द

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगा है. पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने भाजपा नेता तजिंदर बग्गा और जाने माने कवि कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है

punjab and haryana high court
कुमार विश्ववास की याचिका पर हाइकोर्ट आज सुनाएगा फैसला
author img

By

Published : Oct 12, 2022, 10:12 AM IST

Updated : Oct 12, 2022, 11:26 AM IST

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने भाजपा नेता तजिंदर बग्गा और देश के जाने माने हिन्दी के कवि कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है. हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट के इस फैसले के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट कर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है.

कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार बनते ही, मुझ पर FIR करके असुरक्षित आत्ममुग्घ बौने ने जो पंजाब-पुलिस मेरे घर भेजी थी उस बेबुनियाद FIR को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने ख़ारिज कर दिया. न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार. प्यारे अनुज @BhagwantMann को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नज़रों से बचाए.

  • सरकार बनते ही,मुझ पर FIR करके असुरक्षित आत्ममुग्घ बौने ने जो पंजाब-पुलिस मेरे घर भेजी थी उस बेबुनियाद FIR को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने ख़ारिज कर दिया।न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्यारे अनुज @BhagwantMann को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नज़रों से बचाए❤️ https://t.co/yMVQnyT6Jx

    — Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) October 12, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

क्या है मामला- दरसअल कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब के रोपड़ में केस दर्ज हुआ (Case against Kumar Vishwas in Ropar) था. कुमार विश्वास पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खालिस्तान से संबंध के गलत आरोप लगाए थे. केस दर्ज होने के बाद कुमार विश्वास ने कोर्ट में रूपनगर पुलिस के एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की थी. कहा गया था कि उनके खिलाफ दर्ज केस राजनीति से प्रेरित है.

आपको बता दें कुमार विश्वास के खिलाफ धारा 153, 153ए, 505, 505 (2), 116 के साथ धारा 143, 147, 323 (हमला), 341, 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था. कुमार विश्वास के अलावा कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था. लांबा पर विश्वास द्वारा की गई टिप्पणी का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है.

कुमार विश्वास ने क्या कहा था? पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बयान दिया था. कुमार विश्वास ने दावा किया था कि केजरीवाल ने उनसे बातचीत में कहा था कि एक दिन या तो वह पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र (खालिस्तान) के पहले प्रधानमंत्री. उनके इस बयान के बाद पंजाब पुलिस ने कुमार विश्वास के खिलाफ केस दर्ज किया था.

बता दें कि कुमार विश्वास की ही तरह भाजपा नेता तजिंदर बग्गा के खिलाफ भी केजरीवाल को लेकर ट्वीट करने का केस दर्ज हुआ था. इसके बाद पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली जाकर अरेस्ट कर लिया. इसके विरोध में बग्गा के परिवार ने दिल्ली में किडनैपिंग की शिकायत कर दी थी. कोर्ट से राहत मिलने के बाद तजिंदर बग्गा ट्वीट कर लिखा कि पंजाब हाइकोर्ट का अरविंद केजरीवाल के मुंह पर करारा थप्पड़. मेरे ख़िलाफ़ की गई एफआईर को गलत बताते हुए एफआईआर को रद्द किया गया.


बता दें कि कुमार विश्वास की ही तरह भाजपा नेता तजिंदर बग्गा के खिलाफ भी केजरीवाल को लेकर ट्वीट करने का केस दर्ज हुआ था. इसके बाद पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली जाकर अरेस्ट कर लिया. इसके विरोध में बग्गा के परिवार ने दिल्ली में किडनैपिंग की शिकायत कर दी थी. कोर्ट से राहत मिलने के बाद तजिंदर बग्गा ट्वीट कर लिखा कि पंजाब हाइकोर्ट का अरविंद केजरीवाल के मुंह पर करारा थप्पड़. मेरे खिलाफ की गई एफआईआर को गलत बताते हुए एफआईआर को रद्द किया गया.

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने भाजपा नेता तजिंदर बग्गा और देश के जाने माने हिन्दी के कवि कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है. हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट के इस फैसले के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट कर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है.

कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार बनते ही, मुझ पर FIR करके असुरक्षित आत्ममुग्घ बौने ने जो पंजाब-पुलिस मेरे घर भेजी थी उस बेबुनियाद FIR को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने ख़ारिज कर दिया. न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार. प्यारे अनुज @BhagwantMann को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नज़रों से बचाए.

  • सरकार बनते ही,मुझ पर FIR करके असुरक्षित आत्ममुग्घ बौने ने जो पंजाब-पुलिस मेरे घर भेजी थी उस बेबुनियाद FIR को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने ख़ारिज कर दिया।न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्यारे अनुज @BhagwantMann को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नज़रों से बचाए❤️ https://t.co/yMVQnyT6Jx

    — Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) October 12, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

क्या है मामला- दरसअल कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब के रोपड़ में केस दर्ज हुआ (Case against Kumar Vishwas in Ropar) था. कुमार विश्वास पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खालिस्तान से संबंध के गलत आरोप लगाए थे. केस दर्ज होने के बाद कुमार विश्वास ने कोर्ट में रूपनगर पुलिस के एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की थी. कहा गया था कि उनके खिलाफ दर्ज केस राजनीति से प्रेरित है.

आपको बता दें कुमार विश्वास के खिलाफ धारा 153, 153ए, 505, 505 (2), 116 के साथ धारा 143, 147, 323 (हमला), 341, 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था. कुमार विश्वास के अलावा कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था. लांबा पर विश्वास द्वारा की गई टिप्पणी का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है.

कुमार विश्वास ने क्या कहा था? पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बयान दिया था. कुमार विश्वास ने दावा किया था कि केजरीवाल ने उनसे बातचीत में कहा था कि एक दिन या तो वह पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र (खालिस्तान) के पहले प्रधानमंत्री. उनके इस बयान के बाद पंजाब पुलिस ने कुमार विश्वास के खिलाफ केस दर्ज किया था.

बता दें कि कुमार विश्वास की ही तरह भाजपा नेता तजिंदर बग्गा के खिलाफ भी केजरीवाल को लेकर ट्वीट करने का केस दर्ज हुआ था. इसके बाद पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली जाकर अरेस्ट कर लिया. इसके विरोध में बग्गा के परिवार ने दिल्ली में किडनैपिंग की शिकायत कर दी थी. कोर्ट से राहत मिलने के बाद तजिंदर बग्गा ट्वीट कर लिखा कि पंजाब हाइकोर्ट का अरविंद केजरीवाल के मुंह पर करारा थप्पड़. मेरे ख़िलाफ़ की गई एफआईर को गलत बताते हुए एफआईआर को रद्द किया गया.


बता दें कि कुमार विश्वास की ही तरह भाजपा नेता तजिंदर बग्गा के खिलाफ भी केजरीवाल को लेकर ट्वीट करने का केस दर्ज हुआ था. इसके बाद पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली जाकर अरेस्ट कर लिया. इसके विरोध में बग्गा के परिवार ने दिल्ली में किडनैपिंग की शिकायत कर दी थी. कोर्ट से राहत मिलने के बाद तजिंदर बग्गा ट्वीट कर लिखा कि पंजाब हाइकोर्ट का अरविंद केजरीवाल के मुंह पर करारा थप्पड़. मेरे खिलाफ की गई एफआईआर को गलत बताते हुए एफआईआर को रद्द किया गया.

Last Updated : Oct 12, 2022, 11:26 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.